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Zomato को मिला झटका! GST डिपार्टमेंट से 800 करोड़ की डिमांड, शेयर फोकस में - ZOMATO SHARE PRICE

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से 803.4 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस मिला है.

Zomato
प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 13, 2024, 9:39 AM IST

मुंबई: आज जोमैटो के शेयरों में गिरावट दर्ज की जा रही है. फूड डिलीवरी एग्रीगेटर ने बताया कि ठाणे में जीएसटी विभाग ने ब्याज और जुर्माना सहित कंपनी पर 803.4 करोड़ रुपये की कर मांग लगाई है.

कंपनी ने नियामक फाइलिंग में कहा कि यह मांग 29 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान डिलीवरी चार्ज पर जीएसटी का पेमेंट न करने से संबंधित है. फाइलिंग में कहा गया है हमारा मानना ​​है कि हमारे पास योग्यता के आधार पर एक मजबूत मामला है, जो हमारे बाहरी कानूनी और कर सलाहकारों की राय से समर्थित है. इसे महाराष्ट्र के ठाणे आयुक्तालय के सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया, जिसमें लागू ब्याज सहित 401.70 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग और 401.70 करोड़ रुपये का जुर्माना की पुष्टि की गई.

आदेश के अनुसार जोमैटो को बकाया टैक्स के रूप में 401.7 करोड़ रुपये और जुर्माने के रूप में समान राशि का भुगतान करना होगा. कुल मांग जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए जोमैटो के लाभ से चार गुना से अधिक है.

  • जोमैटो ने कहा कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने की योजना बना रहा है.
  • जोमैटो ने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई को बताया कि वह ऑथॉरिटी के सामने आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा.

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मुंबई: आज जोमैटो के शेयरों में गिरावट दर्ज की जा रही है. फूड डिलीवरी एग्रीगेटर ने बताया कि ठाणे में जीएसटी विभाग ने ब्याज और जुर्माना सहित कंपनी पर 803.4 करोड़ रुपये की कर मांग लगाई है.

कंपनी ने नियामक फाइलिंग में कहा कि यह मांग 29 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान डिलीवरी चार्ज पर जीएसटी का पेमेंट न करने से संबंधित है. फाइलिंग में कहा गया है हमारा मानना ​​है कि हमारे पास योग्यता के आधार पर एक मजबूत मामला है, जो हमारे बाहरी कानूनी और कर सलाहकारों की राय से समर्थित है. इसे महाराष्ट्र के ठाणे आयुक्तालय के सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया, जिसमें लागू ब्याज सहित 401.70 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग और 401.70 करोड़ रुपये का जुर्माना की पुष्टि की गई.

आदेश के अनुसार जोमैटो को बकाया टैक्स के रूप में 401.7 करोड़ रुपये और जुर्माने के रूप में समान राशि का भुगतान करना होगा. कुल मांग जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए जोमैटो के लाभ से चार गुना से अधिक है.

  • जोमैटो ने कहा कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने की योजना बना रहा है.
  • जोमैटो ने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई को बताया कि वह ऑथॉरिटी के सामने आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा.

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