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प.बंगाल: CBI को सौंपा गया शेख शाहजहां, डेडलाइन के तीन घंटे बाद मिली कस्टडी

संदेशखाली हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को बुधवार शाम 4:15 बजे तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है. लेकिन डेडलाइन के तीन घंटे बाद जांच एजेंसी को कस्टडी मिल सकी.

Calcutta High Court orders CID to hand over Shahjahan to CBI by 415 pm
कलकत्ता हाई कोर्ट का बंगाल सरकार को आदेश देते हुए कहा कि बुधवार शाम 4:15 बजे तक शाहजहां को सीबीआई को सौंपा जाए
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 6, 2024, 5:47 PM IST

Updated : Mar 6, 2024, 10:13 PM IST

कोलकाता: बंगाल पुलिस ने संदेशखाली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया है. कोर्ट की डेडलाइन के तीन घंटे बाद जांच एजेंसी को कस्टडी मिली है. बुधवार शाम पौने सात बजे के करीब सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया. बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य पुलिस को संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपी और पूर्व तृणमूल नेता शाहजहां शेख को बुधवार शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था. वहीं देर रात सीबीआई शाहजहां शेख को लेकर कोलकाता स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंची.

न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बुधवार को आदेश में कहा कि मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा था कि राज्य पुलिस ने शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश की थी. इसलिए उन्हें मंगलवार शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया गया. तथ्य यह है कि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, इसका मतलब यह नहीं है कि पहले के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है. शाहजहां अभी भी सीबीआई की हिरासत में क्यों नहीं है.

इस पर महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने मामले की सुनवाई में अदालत को बताया कि हमने मंगलवार के फैंसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की है. ईडी के वकील एसवी राजू ने बताया कि ईडी अधिकारियों की टीम पर उस समय हमला किया गया, जब राशन घोटाले की जांच के लिए आरोपी शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने गए थे.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले का मामला और टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि आरोपियों को बचाने के लिए जांच में देरी की कोशिश की जा रही है. ईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपने को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई थी.

सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने बताया, 'मुख्य न्यायाधीश के कल के आदेश के बाद, सीबीआई मुख्यालय से सीआईडी, डीजीपी, मुख्य सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक सीआईडी ​​को कई ईमेल भेजे गए. लेकिन सीआईडी ​​की ओर से उप महानिरीक्षक ने पत्र लिखकर कहा कि विशेष अनुमति याचिका दायर होने के बाद मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा. कहा गया कि सुनवाई बुधवार सुबह होगी. इस मामले के निपटारे तक इंतजार करना होगा. क्या ऐसा बयान कोई सीआईडी ​​अधिकारी दे सकता है? इसका मकसद केवल सीबीआई जांच को भ्रमित करना है. पत्र नजत पुलिस स्टेशन द्वारा भेजा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई की याचिका खारिज कर दी. गिरफ्तारी की शर्तों के तहत शाहजहां को 14 दिन से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता. पूरी जांच को खराब करने की कोशिश की जा रही है.

ईडी के वकील एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि यह अदालत की स्पष्ट अवमानना ​​है. उच्च न्यायालय ने कल आदेश के तत्काल कार्यान्वयन का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें हिरासत में रखना गैरकानूनी है. राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले (विशेष अनुमति याचिका) पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज या कल सुनवाई कर सकते हैं.
जवाब में एजी ने कहा, 'फाइल अभी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है. इसलिए हमारा अनुरोध है कि हाई कोर्ट इस पर गौर करके इस मामले में निर्देश दे. ये प्रथा लंबे समय से चल रही है. हाई कोर्ट को धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए'.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के फैसले को भी चुनौती दे दी. बंगाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की. पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. वहीं, दोनों पक्षों के सवाल-जवाब सुनने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाहजहां को मंगलवार के आदेश के मुताबिक बुधवार शाम 4:15 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया.

पढ़ें: संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख सीबीआई के पंजे में, आज मिलेगी हिरासत

कोलकाता: बंगाल पुलिस ने संदेशखाली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया है. कोर्ट की डेडलाइन के तीन घंटे बाद जांच एजेंसी को कस्टडी मिली है. बुधवार शाम पौने सात बजे के करीब सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया. बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य पुलिस को संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपी और पूर्व तृणमूल नेता शाहजहां शेख को बुधवार शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था. वहीं देर रात सीबीआई शाहजहां शेख को लेकर कोलकाता स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंची.

न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बुधवार को आदेश में कहा कि मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा था कि राज्य पुलिस ने शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश की थी. इसलिए उन्हें मंगलवार शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया गया. तथ्य यह है कि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, इसका मतलब यह नहीं है कि पहले के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है. शाहजहां अभी भी सीबीआई की हिरासत में क्यों नहीं है.

इस पर महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने मामले की सुनवाई में अदालत को बताया कि हमने मंगलवार के फैंसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की है. ईडी के वकील एसवी राजू ने बताया कि ईडी अधिकारियों की टीम पर उस समय हमला किया गया, जब राशन घोटाले की जांच के लिए आरोपी शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने गए थे.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले का मामला और टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि आरोपियों को बचाने के लिए जांच में देरी की कोशिश की जा रही है. ईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपने को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई थी.

सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने बताया, 'मुख्य न्यायाधीश के कल के आदेश के बाद, सीबीआई मुख्यालय से सीआईडी, डीजीपी, मुख्य सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक सीआईडी ​​को कई ईमेल भेजे गए. लेकिन सीआईडी ​​की ओर से उप महानिरीक्षक ने पत्र लिखकर कहा कि विशेष अनुमति याचिका दायर होने के बाद मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा. कहा गया कि सुनवाई बुधवार सुबह होगी. इस मामले के निपटारे तक इंतजार करना होगा. क्या ऐसा बयान कोई सीआईडी ​​अधिकारी दे सकता है? इसका मकसद केवल सीबीआई जांच को भ्रमित करना है. पत्र नजत पुलिस स्टेशन द्वारा भेजा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई की याचिका खारिज कर दी. गिरफ्तारी की शर्तों के तहत शाहजहां को 14 दिन से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता. पूरी जांच को खराब करने की कोशिश की जा रही है.

ईडी के वकील एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि यह अदालत की स्पष्ट अवमानना ​​है. उच्च न्यायालय ने कल आदेश के तत्काल कार्यान्वयन का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें हिरासत में रखना गैरकानूनी है. राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले (विशेष अनुमति याचिका) पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज या कल सुनवाई कर सकते हैं.
जवाब में एजी ने कहा, 'फाइल अभी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है. इसलिए हमारा अनुरोध है कि हाई कोर्ट इस पर गौर करके इस मामले में निर्देश दे. ये प्रथा लंबे समय से चल रही है. हाई कोर्ट को धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए'.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के फैसले को भी चुनौती दे दी. बंगाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की. पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. वहीं, दोनों पक्षों के सवाल-जवाब सुनने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाहजहां को मंगलवार के आदेश के मुताबिक बुधवार शाम 4:15 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया.

पढ़ें: संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख सीबीआई के पंजे में, आज मिलेगी हिरासत

Last Updated : Mar 6, 2024, 10:13 PM IST
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