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संदेशखाली: कलकत्ता हाई कोर्ट ने ED अधिकारियों पर हमले की जांच CBI को सौंपी

संदेशखाली मामले में लगातार अपडेट आ रहा है. वहीं, इस केस के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया है.

cbi probe in sandeshkhali matter
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ED अधिकारियों पर हमले की जांच CBI को सौंपी
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By PTI

Published : Mar 5, 2024, 5:48 PM IST

Updated : Mar 5, 2024, 8:42 PM IST

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का मंगलवार को आदेश दिया. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए.

मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि निर्देशों का पालन मंगलवार को ही शाम 4.30 बजे तक किया जाए. ईडी और राज्य सरकार दोनों ने एकल पीठ के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिसमें ईडी अधिकारियों पर उग्र भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया गया था.

यद्यपि ईडी चाहता था कि जांच केवल सीबीआई को हस्तांतरित की जाए, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि इस मामले की जांच केवल राज्य पुलिस को दी जाए. उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिये जाने के एक दिन बाद राज्य पुलिस ने टीएमसी नेता शेख को गिरफ्तार किया था कि महिलाओं पर कथित यौन अत्याचार और संदेशखाली में जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है.

बंगाल सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. बता दें, कोर्ट के चीफ जस्टिस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि मंगलवार शाम 4:30 बजे तक आदेश का पालन किया जाए.

ईडी ने धनशोधन मामले में शाहजहां शेख का फ्लैट, जमीन कुर्क की

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित नेता शाहजहां शेख की 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें बैंक जमा, एक फ्लैट और संदेशखाली और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि शामिल है. एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है.

शेख के समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने पांच जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली गई ईडी टीम पर हमला किया था. इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने शेख को पार्टी से निलंबित कर दिया था.

पढ़ें: संदेशखाली मामला : पुलिस हिरासत में शेख शाहजहां की 'दबंग' चालढाल पर राजनीतिक बवाल

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का मंगलवार को आदेश दिया. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए.

मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि निर्देशों का पालन मंगलवार को ही शाम 4.30 बजे तक किया जाए. ईडी और राज्य सरकार दोनों ने एकल पीठ के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिसमें ईडी अधिकारियों पर उग्र भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया गया था.

यद्यपि ईडी चाहता था कि जांच केवल सीबीआई को हस्तांतरित की जाए, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि इस मामले की जांच केवल राज्य पुलिस को दी जाए. उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिये जाने के एक दिन बाद राज्य पुलिस ने टीएमसी नेता शेख को गिरफ्तार किया था कि महिलाओं पर कथित यौन अत्याचार और संदेशखाली में जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है.

बंगाल सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. बता दें, कोर्ट के चीफ जस्टिस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि मंगलवार शाम 4:30 बजे तक आदेश का पालन किया जाए.

ईडी ने धनशोधन मामले में शाहजहां शेख का फ्लैट, जमीन कुर्क की

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित नेता शाहजहां शेख की 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें बैंक जमा, एक फ्लैट और संदेशखाली और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि शामिल है. एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है.

शेख के समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने पांच जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली गई ईडी टीम पर हमला किया था. इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने शेख को पार्टी से निलंबित कर दिया था.

पढ़ें: संदेशखाली मामला : पुलिस हिरासत में शेख शाहजहां की 'दबंग' चालढाल पर राजनीतिक बवाल

Last Updated : Mar 5, 2024, 8:42 PM IST
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