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इस जिले में नहीं थम रहा बाल विवाह, यूनिसेफ की रिपोर्ट में हुआ खुलासा - CHILD MARRIAGE

तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की अक्सर शादी कम उम्र में कर दी जाती है, जो पत्नी-मां की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ होती हैं.

UNICEF Report Reveals Alarming Child Marriage Rates in Mahabubabad District of Telangana
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 18, 2025, 5:19 PM IST

दोर्नाकल: पूरे भारत में बाल विवाह के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन तेलंगाना में यह कुप्रथा थमने का नाम नहीं ले रही है, खासकर महबूबाबाद जिले में. यूनिसेफ के हालिया अध्ययन से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह दर 24.5 प्रतिशत है, जबकि तेलंगाना में यह 26.2 प्रतिशत से घटकर 23.5 प्रतिशत हो गई है. हालांकि, महबूबाबाद जिला राज्य में शीर्ष पर बना हुआ है, जहां अशिक्षा और जागरूकता की कमी इसमें बड़ी बाधा बन रही है.

तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शादी अक्सर 15 साल की उम्र में, उनकी शिक्षा पूरी होने से पहले ही कर दी जाती है. कम उम्र में पत्नी और मां के रूप में जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी ये लड़कियां शारीरिक और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करती हैं. साथ ही सामाजिक और पारिवारिक दबावों के कारण अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने में असमर्थ होती हैं.

माता-पिता की सामाजिक स्थिति बाल विवाह का मुख्य कारण है, लेकिन नाबालिगों में प्रेम विवाह में वृद्धि एक और चिंताजनक विषय है. जनगांव जिले में, 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने माता-पिता के विरोध के बावजूद, अपने प्रेमी से विवाह कर लिया. हालांकि उसने 10वीं की परीक्षा दी, लेकिन बाद में उसके पति ने उसकी शिक्षा पर रोक लगा दी, जिससे उसे अपने माता-पिता के घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा.

जागरुकता और दखल से समाज में बदलाव
कुछ मामलों में, जागरुकता अभियान और समय पर हस्तक्षेप के कारण समाज में बदलाव आया है और इस कुप्रथा में कमी आई है. महबूबाबाद जिले के मन्नेगुडेम गांव में, एक नाबालिग लड़की ने अपनी शादी को रोकने के लिए बहादुरी से चाइल्डलाइन को फोन किया, जो यह दर्शाता है कि शिक्षा और जागरूकता बच्चों को ऐसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ने के लिए सशक्त बना सकती है.

बाल विवाह को कैसे रोकें

सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए प्रमुख उपायों की रूपरेखा तैयार की है:

  • जिला कलेक्टर, आरडीओ, सीडीपीओ, तहसीलदार, पर्यवेक्षक और पंचायत सचिवों को बाल विवाह की निगरानी और रोकथाम का काम सौंपा गया है.
  • 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी करना अपराध है, जिसके लिए दो साल की कैद, एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यह गैर-जमानती अपराध है.
  • समाज के जिम्मेदार लोग बाल विवाह के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए चाइल्डलाइन (1098 या 181) या पुलिस (100) को सूचना दे सकते हैं.

बाल विवाह से निपटने में चुनौतियां
महाबूबाबाद में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्ष नागवानी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि खराब वित्तीय स्थिति और पारंपरिक मान्यताएं अक्सर परिवारों को बेटियों की कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर करती हैं. कोविड महामारी के बाद बच्चों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल में वृद्धि ने भी माता-पिता के डर को बढ़ा दिया है, जिससे कभी-कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने पड़ते हैं.

बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें शामिल हैं:

  • जागरूकता अभियानों को मजबूत करना: लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व और बाल विवाह के कानूनी परिणामों के बारे में परिवारों को शिक्षित करना.
  • लड़कियों को सशक्त बनाना: शिक्षा को प्रोत्साहित करने और विवाह में देरी करने के लिए वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करना.
  • सामाजिक सतर्कता: समुदायों को बाल विवाह के मामलों की रिपोर्ट करने और हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करना.

अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों के लगातार प्रयासों से लड़कियों के भविष्य की रक्षा की जा सकती है. ताकि वह शिक्षित, सशक्त और कम उम्र में विवाह के बंधनों से मुक्त होकर बड़ी हों.

यह भी पढ़ें- शादी का मंडप सज रहा था, घर से हो गई फरार, बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बनीं, कुछ ऐसी है प्रिया की कहानी

दोर्नाकल: पूरे भारत में बाल विवाह के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन तेलंगाना में यह कुप्रथा थमने का नाम नहीं ले रही है, खासकर महबूबाबाद जिले में. यूनिसेफ के हालिया अध्ययन से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह दर 24.5 प्रतिशत है, जबकि तेलंगाना में यह 26.2 प्रतिशत से घटकर 23.5 प्रतिशत हो गई है. हालांकि, महबूबाबाद जिला राज्य में शीर्ष पर बना हुआ है, जहां अशिक्षा और जागरूकता की कमी इसमें बड़ी बाधा बन रही है.

तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शादी अक्सर 15 साल की उम्र में, उनकी शिक्षा पूरी होने से पहले ही कर दी जाती है. कम उम्र में पत्नी और मां के रूप में जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी ये लड़कियां शारीरिक और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करती हैं. साथ ही सामाजिक और पारिवारिक दबावों के कारण अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने में असमर्थ होती हैं.

माता-पिता की सामाजिक स्थिति बाल विवाह का मुख्य कारण है, लेकिन नाबालिगों में प्रेम विवाह में वृद्धि एक और चिंताजनक विषय है. जनगांव जिले में, 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने माता-पिता के विरोध के बावजूद, अपने प्रेमी से विवाह कर लिया. हालांकि उसने 10वीं की परीक्षा दी, लेकिन बाद में उसके पति ने उसकी शिक्षा पर रोक लगा दी, जिससे उसे अपने माता-पिता के घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा.

जागरुकता और दखल से समाज में बदलाव
कुछ मामलों में, जागरुकता अभियान और समय पर हस्तक्षेप के कारण समाज में बदलाव आया है और इस कुप्रथा में कमी आई है. महबूबाबाद जिले के मन्नेगुडेम गांव में, एक नाबालिग लड़की ने अपनी शादी को रोकने के लिए बहादुरी से चाइल्डलाइन को फोन किया, जो यह दर्शाता है कि शिक्षा और जागरूकता बच्चों को ऐसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ने के लिए सशक्त बना सकती है.

बाल विवाह को कैसे रोकें

सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए प्रमुख उपायों की रूपरेखा तैयार की है:

  • जिला कलेक्टर, आरडीओ, सीडीपीओ, तहसीलदार, पर्यवेक्षक और पंचायत सचिवों को बाल विवाह की निगरानी और रोकथाम का काम सौंपा गया है.
  • 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी करना अपराध है, जिसके लिए दो साल की कैद, एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यह गैर-जमानती अपराध है.
  • समाज के जिम्मेदार लोग बाल विवाह के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए चाइल्डलाइन (1098 या 181) या पुलिस (100) को सूचना दे सकते हैं.

बाल विवाह से निपटने में चुनौतियां
महाबूबाबाद में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्ष नागवानी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि खराब वित्तीय स्थिति और पारंपरिक मान्यताएं अक्सर परिवारों को बेटियों की कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर करती हैं. कोविड महामारी के बाद बच्चों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल में वृद्धि ने भी माता-पिता के डर को बढ़ा दिया है, जिससे कभी-कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने पड़ते हैं.

बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें शामिल हैं:

  • जागरूकता अभियानों को मजबूत करना: लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व और बाल विवाह के कानूनी परिणामों के बारे में परिवारों को शिक्षित करना.
  • लड़कियों को सशक्त बनाना: शिक्षा को प्रोत्साहित करने और विवाह में देरी करने के लिए वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करना.
  • सामाजिक सतर्कता: समुदायों को बाल विवाह के मामलों की रिपोर्ट करने और हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करना.

अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों के लगातार प्रयासों से लड़कियों के भविष्य की रक्षा की जा सकती है. ताकि वह शिक्षित, सशक्त और कम उम्र में विवाह के बंधनों से मुक्त होकर बड़ी हों.

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