अलीगढ़: अलीगढ़ में दो बच्चियों से रेप के मामले में 90 साल के शख्स को न्यायालय पाक्सों ने 8 साल की सजा सुनाई (90 year old man sentenced to 8 years imprisonment) है. साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश भी दिया है. यह वारदा 2017 के थाना पिसावा इलाके में हुई थी. न्यायालय पास्को एक्ट ने 90 साल के शख्स को दुष्कर्म का दोषी माना और आठ साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अर्थ दंड में से 50 फ़ीसदी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है.
न्यायालय पॉक्सो एक्ट-1 ने थाना पिसावा में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत पंजीकृत मुकदमे में बुधवार को अपना फैसला सुनाया. पिसावा क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले अभियुक्त मिट्ठन को दो नाबालिग बच्चियों के साथ गलत काम करने के मामले में दोषी करार दिया गया. इस केस में अदालत ने 90 साल के शख्स को आठ साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है. पीड़ित दोनों बच्चियों की उम्र सात साल है.
इस वारदात को लेकर अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी ललित पुंडीर ने बताया कि घटना 19 मार्च 2017 की है. अलीगढ़ में वादी के मुकदमा के अनुसार उसकी बेटी और गांव की दूसरी बच्ची जिनकी उम्र सात - सात वर्ष की है. वह घर के बाहर खेल रही थीं. आरोपी मिठ्ठन बच्चियों को घेर में ले गया. वहां आरोपी ने बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. वहीं, इस वारदात में बच्चियों की चीख पुकार को गांव के एक युवक ने सुना था. पीड़ित बच्चियों के पिता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी.
पुलिस ने मुकदमे के आधार पर मेडिकल परीक्षण के बाद चार्जशीट और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था. एडीजे पॉक्सो प्रथम राजीव शुक्ला की कोर्ट ने सत्र परीक्षण के दौरान पाया कि आरोपी की उम्र 90 वर्ष है और वह बीमार है. वहीं, कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आठ साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना लगा कर दंड दिया.