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टेरर फंडिंग के आरोपी राशिद इंजीनियर के सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति वाली याचिका पर एनआईए को नोटिस - Lok sabha MP Rashid Engineer

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 6, 2024, 10:39 PM IST

टेरर फंडिंग के आरोपी राशिद इंजीनियर ने अदालत से सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति मांगी है. याचिका पर कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया है.

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नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए राशिद इंजीनियर को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति देने की मांग पर एनआईए को नोटिस जारी किया है. एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने एनआईए को 7 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है. राशिद इंजीनियर फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है. राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को कोर्ट ने हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें: टेरर फंडिंग के आरोपी राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका खारिज

एनआईए के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया था. 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई.

एनआईए के मुताबिक हाफिज सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया. इस धन का उपयोग वे घाटी में अशांति फैलाने, सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए करते थे. इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने आईपीसी की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें: हाफिज सईद, यासीन मलिक, शब्बीर शाह पर यूएपीए के तहत कार्रवाई का आदेश

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए राशिद इंजीनियर को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति देने की मांग पर एनआईए को नोटिस जारी किया है. एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने एनआईए को 7 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है. राशिद इंजीनियर फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है. राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को कोर्ट ने हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

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एनआईए के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया था. 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई.

एनआईए के मुताबिक हाफिज सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया. इस धन का उपयोग वे घाटी में अशांति फैलाने, सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए करते थे. इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने आईपीसी की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था.

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