लखनऊ: यूपी के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा मौर्या को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है. MP MLA कोर्ट ने पिता- पुत्री को भगोड़ा घोषित कर दिया है. कथित रूप से बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने और मारपीट, गाली गलौज, जानमाल की धमकी और साजिश रचने के आरोप के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर नहीं आने के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया है. साथ ही अदालत ने दोनों को 27 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया है.
यह आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने दिया है. इसके पहले कोर्ट ने दोनों के खिलाफ अप्रैल 2024 में ही गैर जमानतीय वारंट भी जारी कर चुकी है. वहीं इस मामले के खिलाफ स्वामी प्रसाद और संघमित्रा मौर्या हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी याचिका दाखिल कर चुकी हैं, हालांकि हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था.
दरअसल सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले वादी दीपक कुमार स्वर्णकार ने अदालत में संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्या सहित अन्य के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया है. वादी का आरोप है कि, वह और संघमित्रा साल 2016 से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे. संघमित्रा और उसके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी को बताया की संघमित्रा की पूर्व शादी से तलाक हो गया है. जिसके बाद वादी ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर शादी कर लिया, हालांकि बाद में जब उसे पता चला तो शादी की बात उजागर न होने पाए इसलिए उस पर जानलेवा हमला कराया गया. याचिका पर संज्ञान लेते हुए, कोर्ट ने दोनों को ट्रायल चलाने के लिए तलब किया था लेकिन वे अब तक हाजिर नहीं हुए हैं.
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