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बीजेपी नेता जयनारायण मिश्रा को राहत नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

बीजेपी विधायक जयनारायण पर एक महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप है.

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बीजेपी नेता जयनारायण मिश्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 14, 2024, 8:18 PM IST

संबलपुर: सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ भाजपा विधायक जयनारायण मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जयनारायण ने 2023 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने के आरोप में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

बता दें कि,15 फरवरी, 2023 को संबलपुर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई थी. जयनारायण पर उस दौरान आरोप लगा कि, उन्होंने एक महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया. इस संबंध में महिला आईआईसी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

जयनारायण ने थप्पड़ कांड मामले में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. उसके बाद जयनारायण ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने अग्रिम जमानत की याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है.

पीठ ने कहा, नेतृत्व पदों पर बैठे लोगों को सार्वजनिक व्यवहार के लिए एक उदाहरण स्थापित करना होगा. पीठ ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और पुलिस द्वारा पेशेवर जांच की आवश्यकता होगी, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दिए जाने की स्थिति में जांच पक्षपातपूर्ण हो सकती है.

ये भी पढ़ें: ओडिशा हिरासत मारपीट मामले के बाद सेना ने उठाया बड़ा कदम, सैनिकों के लिए शुरू की हेल्पलाइन सर्विस

संबलपुर: सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ भाजपा विधायक जयनारायण मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जयनारायण ने 2023 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने के आरोप में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

बता दें कि,15 फरवरी, 2023 को संबलपुर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई थी. जयनारायण पर उस दौरान आरोप लगा कि, उन्होंने एक महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया. इस संबंध में महिला आईआईसी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

जयनारायण ने थप्पड़ कांड मामले में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. उसके बाद जयनारायण ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने अग्रिम जमानत की याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है.

पीठ ने कहा, नेतृत्व पदों पर बैठे लोगों को सार्वजनिक व्यवहार के लिए एक उदाहरण स्थापित करना होगा. पीठ ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और पुलिस द्वारा पेशेवर जांच की आवश्यकता होगी, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दिए जाने की स्थिति में जांच पक्षपातपूर्ण हो सकती है.

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