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अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी को पेश होने के आदेश, अगली सुनवाई 2 जुलाई को - Amit Shah Defamation Case

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 26, 2024, 3:17 PM IST

राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है. मानहानि के इस मामले में अब 02 जुलाई को सुनवाई होगी. बीजेपी नेता और पूर्व सहकारी बैंक चेयरमैन विजय मिश्रा ने केस दर्ज करवाया था. राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं.

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राहुल गांधी को सुलतानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 जुलाई को हाजिर होने के आदेश दिए हैं. (फोटो क्रेडिट; Etv Bharat Archive)

सुलतानपुर: गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 जुलाई को तलब किया है. बता दें कि करीब 5 वर्ष पूर्व कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. मामले में सुलतानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राहुल गांधी बीती 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे हैं.

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया. साथ ही राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए 02 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. अब इस मामले में 02 जुलाई को सुनवाई होगी.

बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुलतानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में मानहानि मामले को लेकर सुनवाई हुई. मानहानि मामले में न्यायालय ने जिले के घरहा कलां डिहवा सदर निवासी राम प्रताप सुत रामनेवाज द्वारा दाखिल पक्षकार बनने वाले प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया. साथ ही विपक्षी राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए 02 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. आज भी राहुल गांधी को पेश होना था लेकिन, वह नहीं आए.

बता दें कि राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है. मानहानि के इस मामले में अब 02 जुलाई को सुनवाई होगी. बीजेपी नेता और पूर्व सहकारी बैंक चेयरमैन विजय मिश्रा ने केस दर्ज करवाया था. राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं.

बीते 18 जून को अधिवक्ताओं की हड़ताल एवं जज के अवकाश के चलते एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट में वो पेश नहीं हो सके थे. उक्त मामले में 26 जून की तारीख पड़ गई थी. राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस नेता एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी लोकसभा में स्पीकर पद के चुनाव के कारण सुलतानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. अब इस मामले में 02 जुलाई को सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ेंः राजीव-सोनिया के बाद राहुल नेहरू-गांधी परिवार के तीसरे नेता प्रतिपक्ष, जानिए कितनी सैलरी पाएंगे?

सुलतानपुर: गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 जुलाई को तलब किया है. बता दें कि करीब 5 वर्ष पूर्व कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. मामले में सुलतानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राहुल गांधी बीती 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे हैं.

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया. साथ ही राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए 02 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. अब इस मामले में 02 जुलाई को सुनवाई होगी.

बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुलतानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में मानहानि मामले को लेकर सुनवाई हुई. मानहानि मामले में न्यायालय ने जिले के घरहा कलां डिहवा सदर निवासी राम प्रताप सुत रामनेवाज द्वारा दाखिल पक्षकार बनने वाले प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया. साथ ही विपक्षी राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए 02 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. आज भी राहुल गांधी को पेश होना था लेकिन, वह नहीं आए.

बता दें कि राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है. मानहानि के इस मामले में अब 02 जुलाई को सुनवाई होगी. बीजेपी नेता और पूर्व सहकारी बैंक चेयरमैन विजय मिश्रा ने केस दर्ज करवाया था. राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं.

बीते 18 जून को अधिवक्ताओं की हड़ताल एवं जज के अवकाश के चलते एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट में वो पेश नहीं हो सके थे. उक्त मामले में 26 जून की तारीख पड़ गई थी. राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस नेता एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी लोकसभा में स्पीकर पद के चुनाव के कारण सुलतानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. अब इस मामले में 02 जुलाई को सुनवाई होगी.

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