ETV Bharat / bharat

1984 सिख विरोधी दंगे मामले में कमलनाथ के खिलाफ SIT को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का मिला समय - 1984 anti Sikh riots case

1984 anti Sikh riots case: 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता कमलनाथ की मुसीबत बढ़ सकती है. क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर एसआईटी को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का समय दे दिया है. मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी.

1984 सिख विरोधी दंगे मामले में कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग
1984 सिख विरोधी दंगे मामले में कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 27, 2024, 7:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में कथित भूमिका के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर एसआईटी को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का समय दे दिया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने 27 जनवरी 2022 को नोटिस जारी किया था. याचिका बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दाखिल किया है. मामला 3 नवंबर 1984 का है, जिसमें कमलनाथ पर आरोप है कि वे दिल्ली के गुरुद्वारा रकाब गंज पर हमला कर रही भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे. गुरुद्वारा रकाब गंज पर हुए हमले में दो सिखों को जिंदा जला दिया गया था.

याचिका में मनजिंदर सिंह सिरसा ने मांग की है कि कमलनाथ के खिलाफ दर्ज एफआईआर में एसआईटी कार्रवाई करे. गुरुद्वारा रकाब गंज पर हमले के मामले में कमलनाथ के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो कमलनाथ के घर में छिपे थे.

संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर में नामित सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया और कमलनाथ के नाम का एफआईआर में कभी भी उल्लेख नहीं किया गया. बता दें, एसआईटी ने 2019 में सिख विरोधी दंगों के उन मामलों को दोबारा खोलने का फैसला किया था, जिनमें या तो दोषी बरी कर दिए गए थे या ट्रायल बंद कर दिया गया था. एसआईटी के इस फैसले के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कमलनाथ को भी बतौर आरोपी बनाकर मुकदमा चलाने की मांग की है.

ये भी पढ़ें : 1984 दंगे : जिन्होंने गंवाई जान, उनकी याद में बनाया गया म्यूजिम, जानिए इसकी खासियत

ये भी पढ़ें : पूजा खेडकर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई; पुलिस ने बड़ी साजिश की कही बात

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में कथित भूमिका के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर एसआईटी को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का समय दे दिया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने 27 जनवरी 2022 को नोटिस जारी किया था. याचिका बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दाखिल किया है. मामला 3 नवंबर 1984 का है, जिसमें कमलनाथ पर आरोप है कि वे दिल्ली के गुरुद्वारा रकाब गंज पर हमला कर रही भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे. गुरुद्वारा रकाब गंज पर हुए हमले में दो सिखों को जिंदा जला दिया गया था.

याचिका में मनजिंदर सिंह सिरसा ने मांग की है कि कमलनाथ के खिलाफ दर्ज एफआईआर में एसआईटी कार्रवाई करे. गुरुद्वारा रकाब गंज पर हमले के मामले में कमलनाथ के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो कमलनाथ के घर में छिपे थे.

संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर में नामित सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया और कमलनाथ के नाम का एफआईआर में कभी भी उल्लेख नहीं किया गया. बता दें, एसआईटी ने 2019 में सिख विरोधी दंगों के उन मामलों को दोबारा खोलने का फैसला किया था, जिनमें या तो दोषी बरी कर दिए गए थे या ट्रायल बंद कर दिया गया था. एसआईटी के इस फैसले के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कमलनाथ को भी बतौर आरोपी बनाकर मुकदमा चलाने की मांग की है.

ये भी पढ़ें : 1984 दंगे : जिन्होंने गंवाई जान, उनकी याद में बनाया गया म्यूजिम, जानिए इसकी खासियत

ये भी पढ़ें : पूजा खेडकर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई; पुलिस ने बड़ी साजिश की कही बात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.