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दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले के लिए योग्य सातों छात्रों को क्लास की मिली अनुमति - DU SINGLE GIRL CHILD QUOTA

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 10, 2024, 2:27 PM IST

Updated : Sep 10, 2024, 3:26 PM IST

Delhi University St Stephen College : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आवंटन के आधार पर दाखिले के लिए योग्य सात छात्रों को क्लास करने की अनुमति दे दी है. बता दें कि बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वे अब सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कोई नया आवंटन ना करें.

सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले के लिए योग्य सात छात्रों को क्लास करने की अनुमति
सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले के लिए योग्य सात छात्रों को क्लास करने की अनुमति (ETV BHARAT)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के आवंटन के आधार पर दाखिले के लिए योग्य सात छात्रों को क्लास करने की अनुमति दे दी है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वे अब सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कोई नया आवंटन ना करें.

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 6 सितंबर को सेंट स्टीफेंस कॉलेज को दिया निर्देश

हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है. सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आवंटन के मुताबिक सात छात्रों को अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिला देने के सिंगल बेंच के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 6 सितंबर को सेंट स्टीफेंस कॉलेज को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आवंटन के मुताबिक सात छात्रों को अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिला दे.

सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का सेंट स्टीफेंस ने पहले कभी विरोध नहीं किया -सिंगल बेंच

सिंगल बेंच ने कहा था कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का सेंट स्टीफेंस ने इसके पहले कभी विरोध नहीं किया. बता दें कि इस सातों छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी के रिजल्ट के आधार पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला के लिए सीट का आवंटन किया था. लेकिन सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने इन छात्रों को दाखिला नहीं दिया था. जिसके बाद छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सिंगल गर्ल चाइल्ड को कोटा देना समानता के अधिकार का उल्लंघन

सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से सिंगल गर्ल चाइल्ड को अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला देने के लिए कोटा देने का फैसला समानता के अधिकार का उल्लंघन है. सेंट स्टीफेंस कॉलेज की ओर से पेश वकील रोमी चाको ने कहा था कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3), 15(5) और 30 का उल्लंघन है.

ये भी पढ़ें : दिल्ली HC ने सेंट स्टीफेंस में प्रोविजिनल एडमिशन वाले 6 छात्रों को क्लास अटेंड करने से रोका, पेरेंट्स बोले- हम हेल्पलेस हैं.

कॉलेज ने कभी भी इसके पहले इस नीति का विरोध नहीं किया-दिल्ली यूनिवर्सिटी

दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश वकील मोहिंदर रुपल ने सुनवाई के दौरान सेंट स्टीफेंस कॉलेज की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि कॉलेज ने कभी भी इसके पहले इस नीति का विरोध नहीं किया है. तब कोर्ट ने कहा था कि कॉलेज को इस नीति का विरोध अलग से करना चाहिए था. कॉलेज की दलील थी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का कोई कानूनी आधार नहीं है. और जब कानूनी आधार नहीं है तो इसके लागू कैसे किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें : DU का सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा समानता के अधिकार का उल्लंघन है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने हाईकोर्ट में दी दलील

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के आवंटन के आधार पर दाखिले के लिए योग्य सात छात्रों को क्लास करने की अनुमति दे दी है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वे अब सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कोई नया आवंटन ना करें.

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 6 सितंबर को सेंट स्टीफेंस कॉलेज को दिया निर्देश

हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है. सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आवंटन के मुताबिक सात छात्रों को अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिला देने के सिंगल बेंच के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 6 सितंबर को सेंट स्टीफेंस कॉलेज को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आवंटन के मुताबिक सात छात्रों को अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिला दे.

सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का सेंट स्टीफेंस ने पहले कभी विरोध नहीं किया -सिंगल बेंच

सिंगल बेंच ने कहा था कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का सेंट स्टीफेंस ने इसके पहले कभी विरोध नहीं किया. बता दें कि इस सातों छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी के रिजल्ट के आधार पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला के लिए सीट का आवंटन किया था. लेकिन सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने इन छात्रों को दाखिला नहीं दिया था. जिसके बाद छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सिंगल गर्ल चाइल्ड को कोटा देना समानता के अधिकार का उल्लंघन

सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से सिंगल गर्ल चाइल्ड को अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला देने के लिए कोटा देने का फैसला समानता के अधिकार का उल्लंघन है. सेंट स्टीफेंस कॉलेज की ओर से पेश वकील रोमी चाको ने कहा था कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3), 15(5) और 30 का उल्लंघन है.

ये भी पढ़ें : दिल्ली HC ने सेंट स्टीफेंस में प्रोविजिनल एडमिशन वाले 6 छात्रों को क्लास अटेंड करने से रोका, पेरेंट्स बोले- हम हेल्पलेस हैं.

कॉलेज ने कभी भी इसके पहले इस नीति का विरोध नहीं किया-दिल्ली यूनिवर्सिटी

दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश वकील मोहिंदर रुपल ने सुनवाई के दौरान सेंट स्टीफेंस कॉलेज की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि कॉलेज ने कभी भी इसके पहले इस नीति का विरोध नहीं किया है. तब कोर्ट ने कहा था कि कॉलेज को इस नीति का विरोध अलग से करना चाहिए था. कॉलेज की दलील थी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का कोई कानूनी आधार नहीं है. और जब कानूनी आधार नहीं है तो इसके लागू कैसे किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें : DU का सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा समानता के अधिकार का उल्लंघन है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने हाईकोर्ट में दी दलील

Last Updated : Sep 10, 2024, 3:26 PM IST
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