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पीएम मोदी डिग्री विवाद: SC ने संजय सिंह की याचिका की खारिज, कहा- 'विचार करने के इच्छुक नहीं' - PM Modi Degree Remarks - PM MODI DEGREE REMARKS

SC Refuses Sanjay Singh’s Plea: सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 8, 2024, 3:29 PM IST

Updated : Apr 8, 2024, 3:34 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राहत नहीं मिली है. शीर्ष अदालत ने निचली अदालत द्वारा समन जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है.

संजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल ने गुजरात विश्वविद्यालय को बदनाम नहीं किया है.

जॉन ने कहा कि उनके मुवक्किल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया. कभी नहीं कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय ने कोई डिग्री फर्जी बनाई है. अगर ऐसा कोई वीडियो अपलोड किया गया है तो ट्विटर से पता लगाना विश्वविद्यालय का कर्तव्य है.

पीठ ने मौखिक रूप से वकील से कहा कि शिकायत के स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामले की आवश्यकता है. आपके पास अपना अवसर होगा. पीठ ने वकील से शिकायत पढ़ने के लिए कहा.

वकील ने दोहराया, 'यूनिवर्सिटी को कहां बदनाम किया गया है? दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, 'हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं'.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. गुजरात उच्च न्यायालय ने सिंह को इस मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया था. उच्च न्यायालय ने पिछले साल मार्च में कहा था कि पीएमओ को 'सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम)' के तहत पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है. बाद में, गुजरात विश्वविद्यालय ने दो राजनेताओं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और सिंह पर मानहानि का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की.

पढ़ें: SC ने बहाल की यूट्यूबर सत्ताई की जमानत, कहा- 'चुनाव से पहले कितनों को जेल होगी?'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राहत नहीं मिली है. शीर्ष अदालत ने निचली अदालत द्वारा समन जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है.

संजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल ने गुजरात विश्वविद्यालय को बदनाम नहीं किया है.

जॉन ने कहा कि उनके मुवक्किल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया. कभी नहीं कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय ने कोई डिग्री फर्जी बनाई है. अगर ऐसा कोई वीडियो अपलोड किया गया है तो ट्विटर से पता लगाना विश्वविद्यालय का कर्तव्य है.

पीठ ने मौखिक रूप से वकील से कहा कि शिकायत के स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामले की आवश्यकता है. आपके पास अपना अवसर होगा. पीठ ने वकील से शिकायत पढ़ने के लिए कहा.

वकील ने दोहराया, 'यूनिवर्सिटी को कहां बदनाम किया गया है? दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, 'हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं'.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. गुजरात उच्च न्यायालय ने सिंह को इस मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया था. उच्च न्यायालय ने पिछले साल मार्च में कहा था कि पीएमओ को 'सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम)' के तहत पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है. बाद में, गुजरात विश्वविद्यालय ने दो राजनेताओं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और सिंह पर मानहानि का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की.

पढ़ें: SC ने बहाल की यूट्यूबर सत्ताई की जमानत, कहा- 'चुनाव से पहले कितनों को जेल होगी?'

Last Updated : Apr 8, 2024, 3:34 PM IST
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