नई दिल्ली : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मधु कोड़ा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोयला घोटाले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कई कारकों को ध्यान में रखना होगा, जो कि नियमित मामला नहीं है, जबकि उसने कोई राहत देने से इनकार कर दिया.
शीर्ष अदालत ने 2017 में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए मतदान 13 नवंबर और 20 नवंबर को दो चरणों में होगा. मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी.
बता दें कि दिसंबर 2017 में, कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु और कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी को कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को राज्य में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के आवंटन में कथित भ्रष्ट आचरण और आपराधिक साजिश के लिए एक ट्रायल कोर्ट ने तीन साल जेल की सजा सुनाई थी.
अदालत ने यूपीए काल के कोयला घोटाले में वीआईएसयूएल, कोड़ा और गुप्ता पर क्रमशः 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. अपील लंबित रहने के दौरान आरोपियों को जमानत दे दी गई.
ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली शराब नीति मामले में अंतिम आरोपी को भी दी जमानत