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SCBA चुनाव पर SC का निर्देश, महिलाओं के लिए एक तिहाई पद करें आरक्षित - SC reserves SCBA president post

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By Sumit Saxena

Published : May 2, 2024, 7:47 PM IST

SCBA Election: सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पदों में न्यूनतम एक तिहाई पद महिला आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि 2024-25 के आगामी चुनावों में, एससीबीए के कोषाध्यक्ष का पद एक महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया जाएगा.

Supreme Court Directs Minimum 1/3rd Women's Reservation In Supreme Court Bar Association Posts From 2024 Elections
सुप्रीम कोर्ट ने 2024 चुनावों से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पदों में न्यूनतम 1/3 महिला आरक्षण का निर्देश दिया (Etv Bharat file photo)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) से अपने एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने को कहा. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि एससीबीए के प्रशासन में एक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए. इसकी शुरुआत इस साल चुनावों में कोषाध्यक्ष के पद से की जानी चाहिए.

पीठ ने कहा कि बार एसोसिएशन के 9 जूनियर कार्यकारी सदस्यों में से कम से कम 3 और 6 वरिष्ठ कार्यकारी समिति सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सदस्यों की पात्रता शर्तों, फीस आदि को अद्यतन करने की आवश्यकता है. यह सभी सदस्यों से सुझाव लेकर किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने वकील कुमुद लता दास द्वारा दायर एक विविध आवेदन से निपटने के लिए यह आदेश पारित किया. इन्होंने एससीबीए चुनावी प्रक्रिया में सुधार और चुनाव की तारीख की घोषणा की मांग की थी.

आवेदन 2011 के फैसले में दायर किया गया था, जिसमें शीर्ष अदालत ने सदस्यों की चुनाव लड़ने और मतदान करने की पात्रता के संबंध में एससीबीए नियम पर विचार किया था. मामले में विस्तृत आदेश शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है. शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि 2024-25 कार्यकाल के लिए चुनाव 16 मई, 2024 को होंगे और मतगणना की तारीख 18 मई होगी.

पढ़ें: संगीन आपराधिक आरोप न हो तो नहीं जारी करना चाहिए गैर जमानती वारंट: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) से अपने एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने को कहा. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि एससीबीए के प्रशासन में एक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए. इसकी शुरुआत इस साल चुनावों में कोषाध्यक्ष के पद से की जानी चाहिए.

पीठ ने कहा कि बार एसोसिएशन के 9 जूनियर कार्यकारी सदस्यों में से कम से कम 3 और 6 वरिष्ठ कार्यकारी समिति सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सदस्यों की पात्रता शर्तों, फीस आदि को अद्यतन करने की आवश्यकता है. यह सभी सदस्यों से सुझाव लेकर किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने वकील कुमुद लता दास द्वारा दायर एक विविध आवेदन से निपटने के लिए यह आदेश पारित किया. इन्होंने एससीबीए चुनावी प्रक्रिया में सुधार और चुनाव की तारीख की घोषणा की मांग की थी.

आवेदन 2011 के फैसले में दायर किया गया था, जिसमें शीर्ष अदालत ने सदस्यों की चुनाव लड़ने और मतदान करने की पात्रता के संबंध में एससीबीए नियम पर विचार किया था. मामले में विस्तृत आदेश शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है. शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि 2024-25 कार्यकाल के लिए चुनाव 16 मई, 2024 को होंगे और मतगणना की तारीख 18 मई होगी.

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