पुणे: पुणे जिला सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी कर 19 अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. यह समन उनके द्वारा यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के मामले में दायर मानहानि की शिकायत के संबंध में दिया गया है. यह शिकायत दिवंगत विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने दर्ज कराई है.
स्वतंत्र वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने इस संबंध में अप्रैल 2023 में कोर्ट में केस दायर किया था. वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि राहुल गांधी पिछले साल ब्रिटेन गए थे और लंदन में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बारे में गलत बयान दिया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में अपने भाषण के दौरान वीर सावरकर का जिक्र किया था. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि गांधी ने सावरकर के खिलाफ जानबूझकर बेबुनियाद आरोप लगाए. वे जानते थे कि ये आरोप झूठे हैं, ताकि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके.
सत्यकी के अनुसार, राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि '(विनायक दामोदर) सावरकर ने एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे (सावरकर) और उनके दोस्त एक अल्पसंख्यक व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे और जो कुछ हो रहा था, उससे उन्हें खुशी हो रही थी. तब इस मामले में कोर्ट में केस दायर किया था. धारा 209 के तहत यह केस पुणे पुलिस के पास था'. अब कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को 19 अगस्त को पेश होने के लिए तलब किया है.
पढ़ें: वीर सावरकर के कथित अपमान का मामला, राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दाखिल मुकदमे पर आपत्ति के लिए मांगा समय