ETV Bharat / bharat

हाईकोर्ट का फैसला, पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

वाराणसी से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल करने वाले विजय नंदन ने याचिका दाखिल की थी.

Photo Credit- ETV Bharat
कोर्ट ने याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था. (Photo Credit- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 18, 2024, 7:14 PM IST

प्रयागराज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. वाराणसी से लोक सभा चुनाव का पर्चा दाखिल करने वाले विजय नंदन ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका पर न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने सुनवाई की.

चुनाव याचिका पहली बार 3 सितंबर को पेश की गई थी. याचिका पर यह रिपोर्ट की गई है. जिस पर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने 19 दिन विलंब से याचिका दाखिल करने की रिपोर्ट लगाई. हालांकि देरी की माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है. कोर्ट ने याची से पूछा कि क्या वह इस पहलू पर समय लेना चाहते हैं. याची ने समय की मांग की. इस पर कोर्ट ने याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था.

याचिका के अनुसार विजय नंदन ने वाराणसी से लोक सभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया था. इसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था. जनहित पार्टी से जुड़े मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासी विजय नंदन का कहना था कि निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया है. इसकी वजह से वह चुनाव लड़ने के अपने अधिकार से वंचित हो गया.

चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने, याची के नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने आदि की मांग की थी. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा यह याचिका पोषणीय नहीं है.

ये भी पढ़ें- इंस्पेक्टर ने हाजी इकबाल की बेनामी संपत्ति को जबरन कराया था पत्नी के नाम, जांच के बाद मुकदमा दर्ज

प्रयागराज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. वाराणसी से लोक सभा चुनाव का पर्चा दाखिल करने वाले विजय नंदन ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका पर न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने सुनवाई की.

चुनाव याचिका पहली बार 3 सितंबर को पेश की गई थी. याचिका पर यह रिपोर्ट की गई है. जिस पर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने 19 दिन विलंब से याचिका दाखिल करने की रिपोर्ट लगाई. हालांकि देरी की माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है. कोर्ट ने याची से पूछा कि क्या वह इस पहलू पर समय लेना चाहते हैं. याची ने समय की मांग की. इस पर कोर्ट ने याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था.

याचिका के अनुसार विजय नंदन ने वाराणसी से लोक सभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया था. इसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था. जनहित पार्टी से जुड़े मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासी विजय नंदन का कहना था कि निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया है. इसकी वजह से वह चुनाव लड़ने के अपने अधिकार से वंचित हो गया.

चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने, याची के नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने आदि की मांग की थी. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा यह याचिका पोषणीय नहीं है.

ये भी पढ़ें- इंस्पेक्टर ने हाजी इकबाल की बेनामी संपत्ति को जबरन कराया था पत्नी के नाम, जांच के बाद मुकदमा दर्ज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.