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संसद सूरक्षा में चूक मामला: आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 सितंबर तक बढ़ी - PARLIAMENT SECURITY BREACH CASE - PARLIAMENT SECURITY BREACH CASE

संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 सितंबर तक बढ़ा दी है. पुलिस की तरफ से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को करेगा.

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संसद सूरक्षा में चूक मामला (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 3, 2024, 4:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने इस मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 सितंबर तक बढ़ा दी है. दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.

दिल्ली पुलिस ने 7 जून को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूद गये थे और कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जुतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया था कि वो आरोपी नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं. पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. 22 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी.

ये भी पढ़ें: संसद सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 13 दिन का समय और मिला

ये भी पढ़ें: संसद भवन सुरक्षा चूक: 'ललित झा दोस्तों से मिलने दिल्ली जाने की बात कही थी, ₹250 आशीर्वाद लेकर मुस्कुराते हुए गया था'

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने इस मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 सितंबर तक बढ़ा दी है. दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.

दिल्ली पुलिस ने 7 जून को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूद गये थे और कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जुतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया था कि वो आरोपी नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं. पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. 22 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी.

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