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दोबारा नहीं दोहराऊंगा, भविष्य में सावधान रहूंगा, बाबा रामदेव ने SC के सामने मांगी माफी - Patanjali Misleading Ads Case - PATANJALI MISLEADING ADS CASE

Ramdev apologized in front of SC: सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव ने माफी मांग. उन्होंने कहा कि भविष्य में सावधान रहूंगा. उनके साथ पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने भी माफी मांगी.

Will not repeat will be careful in future Ramdev apologies before SC (photo IANS)
दोबारा नहीं दोहराऊंगा, भविष्य में सावधान रहूंगा, रामदेव ने SC के सामने मांगी माफी (फोटो आईएएनएस)
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By Sumit Saxena

Published : Apr 16, 2024, 1:13 PM IST

नई दिल्ली: योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने विभिन्न बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना के आरोप से बचने के लिए अखबारों में सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने की पेशकश की.

योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष पेश हुए. पीठ ने उनसे हिंदी में बातचीत की. न्यायमूर्ति कोहली ने रामदेव से कहा कि अदालत योग को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा किए गए काम का सम्मान करती है लेकिन दवा व्यवसाय व्यावसायिक है और अपने उत्पादों को बेचने के लिए वे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की प्रभावशीलता को कम कर रहे हैं और उस पर सवाल उठा रहे हैं.

पीठ ने रामदेव से कहा कि उन्होंने नवंबर 2023 में अदालत द्वारा एक आदेश पारित करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालत के आदेश का उल्लंघन किया था. रामदेव और बालकृष्ण का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे सार्वजनिक माफी जारी करेंगे. रामदेव ने कहा, 'हम बिना शर्त और पूरे मन से माफी मांग रहे हैं.' और कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना या अवमानना करना या अदालत के आदेशों का उल्लंघन करना नहीं था. उन्होंने जोर देकर कहा कि वास्तव में उनके पास साक्ष्य-आधारित सबूत हैं और वे नैदानिक ​​साक्ष्य के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह सब नहीं कहना चाहिए था.

रामदेव ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो. बालकृष्ण ने बाबा रामदेव के कहे अनुसार हां कहा. साथ ही कहा 'हमारे पास नैदानिक साक्ष्य हैं, लेकिन हम माफी मांग रहे हैं. न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने पतंजलि के संस्थापकों से कहा कि वे दवाओं की अन्य धाराओं को नीचा नहीं दिखा सकते. रामदेव ने कहा कि उन्होंने आयुर्वेद और एलोपैथी की तुलना उत्साह में कर दी और इसे दोहराया नहीं जाएगा.

पीठ ने उनसे कहा कि न्यायाधीशों ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि उनकी माफी स्वीकार की जाये या नहीं. रामदेव का कहना है कि उन्हें पता है कि कई हजार लोग उन्हें फॉलो करते हैं और वह भविष्य में अधिक सावधान रहेंगे. पीठ ने दोहराया कि उन्हें एलोपैथी को बदनाम नहीं करना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि 'कानून सभी के लिए समान है'. पीठ ने कहा, 'हमने यह तय नहीं किया है कि आपको माफ किया जाए या नहीं' और उन्होंने एक से अधिक बार अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि वे खुद को बचा लेंगे और सुनवाई के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा. शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय की है. रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण विभिन्न बीमारियों के इलाज के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के संबंध में शीर्ष अदालत में पेश हुए थे. पिछले हफ्ते अदालत ने पतंजलि के संस्थापकों को कड़ी फटकार लगाई थी और हरिद्वार स्थित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए उत्तराखंड सरकार की भी खिंचाई की थी.

ये भी पढ़ें- पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामला: SC में बाबा रामदेव की माफी खारिज, कहा- माफीनामा केवल कागजी, स्वीकार नहीं - Patanjali Misleading Ad Case

नई दिल्ली: योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने विभिन्न बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना के आरोप से बचने के लिए अखबारों में सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने की पेशकश की.

योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष पेश हुए. पीठ ने उनसे हिंदी में बातचीत की. न्यायमूर्ति कोहली ने रामदेव से कहा कि अदालत योग को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा किए गए काम का सम्मान करती है लेकिन दवा व्यवसाय व्यावसायिक है और अपने उत्पादों को बेचने के लिए वे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की प्रभावशीलता को कम कर रहे हैं और उस पर सवाल उठा रहे हैं.

पीठ ने रामदेव से कहा कि उन्होंने नवंबर 2023 में अदालत द्वारा एक आदेश पारित करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालत के आदेश का उल्लंघन किया था. रामदेव और बालकृष्ण का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे सार्वजनिक माफी जारी करेंगे. रामदेव ने कहा, 'हम बिना शर्त और पूरे मन से माफी मांग रहे हैं.' और कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना या अवमानना करना या अदालत के आदेशों का उल्लंघन करना नहीं था. उन्होंने जोर देकर कहा कि वास्तव में उनके पास साक्ष्य-आधारित सबूत हैं और वे नैदानिक ​​साक्ष्य के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह सब नहीं कहना चाहिए था.

रामदेव ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो. बालकृष्ण ने बाबा रामदेव के कहे अनुसार हां कहा. साथ ही कहा 'हमारे पास नैदानिक साक्ष्य हैं, लेकिन हम माफी मांग रहे हैं. न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने पतंजलि के संस्थापकों से कहा कि वे दवाओं की अन्य धाराओं को नीचा नहीं दिखा सकते. रामदेव ने कहा कि उन्होंने आयुर्वेद और एलोपैथी की तुलना उत्साह में कर दी और इसे दोहराया नहीं जाएगा.

पीठ ने उनसे कहा कि न्यायाधीशों ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि उनकी माफी स्वीकार की जाये या नहीं. रामदेव का कहना है कि उन्हें पता है कि कई हजार लोग उन्हें फॉलो करते हैं और वह भविष्य में अधिक सावधान रहेंगे. पीठ ने दोहराया कि उन्हें एलोपैथी को बदनाम नहीं करना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि 'कानून सभी के लिए समान है'. पीठ ने कहा, 'हमने यह तय नहीं किया है कि आपको माफ किया जाए या नहीं' और उन्होंने एक से अधिक बार अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि वे खुद को बचा लेंगे और सुनवाई के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा. शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय की है. रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण विभिन्न बीमारियों के इलाज के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के संबंध में शीर्ष अदालत में पेश हुए थे. पिछले हफ्ते अदालत ने पतंजलि के संस्थापकों को कड़ी फटकार लगाई थी और हरिद्वार स्थित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए उत्तराखंड सरकार की भी खिंचाई की थी.

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