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नाइजीरियन नागरिक को पटना HC से मिली जमानत, 1 साल 1 महीने 20 दिन से जेल में है बंद - Nigerian Citizen Got Bail

Patna High Court : अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने नाइजीरियन नागरिक जमानत दे दी है. वह 1 साल से जेल में बंद है. कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चलाने का निर्देश भी दिया है. आगे पढ़ें पूरी खबर.

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पटना उच्च न्यायालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 20, 2024, 8:50 PM IST

पटना : पटना हाई कोर्ट ने एक नाइजीरियन नागरिक के अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश करने के मामले पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी. साथ ही कोर्ट ने इस मामले को सीतामढ़ी कोर्ट से पटना स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है.

नाइजीरियन नागरिक को मिली जमानत : जस्टिस संदीप कुमार ने अगस्टिन चिनेट नेवोट की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को तीन महीने के भीतर स्पीडी ट्रायल करने भी आदेश दिया है. इससे पहले अदालत ने सुरसंड थाना, सीतामढ़ी के एसएचओ को तमाम दस्तावेजों के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था.

3 महीने तक पटना इस्कॉन में रहना होगा : अदालती आदेश के अनुपालन में सुरसंड के एसएचओ कोर्ट में उपस्थित थे. कोर्ट ने नाइजीरियन नागरिक को तीन महीने के लिए पटना स्थित इस्कॉन संस्था में ही रहने के लिए कहा है. गौरतलब है कि पुलिस ने नाइजीरियन नागरिक को धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह का सदस्य बताते हुए 1 मई 2023 को गिरफ्तार किया था.

'भूलवश भारत की सीमा में घुस आया' : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने कोर्ट को बताया कि, ''नाइजीरियाई नागरिक इस्कॉन नामक संस्था से जुड़ा हुआ है और वह भूलवश भारत की सीमा में घुस आया. वह एक साल की ज्यादा अवधि से जेल में बंद है. पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है.''

सरकारी वकील ने संगीन अपराध बताया : याचिकाकर्ता के पक्ष पर केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ता डा. केएन सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि, ''अगस्टिन बिना वैध वीजा एवं कागजात के भारतीय सीमा में घुस आया, जो कि एक संगीन अपराध है.'' कोर्ट ने तथ्यों का अवलोकन कर उसे जमानत दे दी.

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बिहार : बिना पासपोर्ट भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था नाइजीरियाई नागरिक, रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार

पटना : पटना हाई कोर्ट ने एक नाइजीरियन नागरिक के अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश करने के मामले पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी. साथ ही कोर्ट ने इस मामले को सीतामढ़ी कोर्ट से पटना स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है.

नाइजीरियन नागरिक को मिली जमानत : जस्टिस संदीप कुमार ने अगस्टिन चिनेट नेवोट की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को तीन महीने के भीतर स्पीडी ट्रायल करने भी आदेश दिया है. इससे पहले अदालत ने सुरसंड थाना, सीतामढ़ी के एसएचओ को तमाम दस्तावेजों के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था.

3 महीने तक पटना इस्कॉन में रहना होगा : अदालती आदेश के अनुपालन में सुरसंड के एसएचओ कोर्ट में उपस्थित थे. कोर्ट ने नाइजीरियन नागरिक को तीन महीने के लिए पटना स्थित इस्कॉन संस्था में ही रहने के लिए कहा है. गौरतलब है कि पुलिस ने नाइजीरियन नागरिक को धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह का सदस्य बताते हुए 1 मई 2023 को गिरफ्तार किया था.

'भूलवश भारत की सीमा में घुस आया' : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने कोर्ट को बताया कि, ''नाइजीरियाई नागरिक इस्कॉन नामक संस्था से जुड़ा हुआ है और वह भूलवश भारत की सीमा में घुस आया. वह एक साल की ज्यादा अवधि से जेल में बंद है. पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है.''

सरकारी वकील ने संगीन अपराध बताया : याचिकाकर्ता के पक्ष पर केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ता डा. केएन सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि, ''अगस्टिन बिना वैध वीजा एवं कागजात के भारतीय सीमा में घुस आया, जो कि एक संगीन अपराध है.'' कोर्ट ने तथ्यों का अवलोकन कर उसे जमानत दे दी.

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