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आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल मामले में एनआईए ने पुणे में चार संपत्तियां कुर्क कीं - ISIS terror module case

ISIS terror module case,एनआईए ने महाराष्ट्र के पुणे में आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में चार संपत्तियों को कुर्क किया है. एनआईए ने कहा है कि आईएसआईएस की साजिश और गतिविधयों की जांच की जा रही है.

NIA attached four properties in Pune
एनआईए ने पुणे में चार संपत्तियां कुर्क कीं
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By PTI

Published : Mar 17, 2024, 5:25 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने देश में वैश्विक आतंकी संगठनों के नेटवर्क को खत्म करने के अभियान के तहत पुणे में आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल मामले में चार संपत्तियां कुर्क की हैं. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.

एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोंढवा क्षेत्र में कुर्क की गई संपत्तियां मामले में आरोपी 11 लोगों से जुड़ी हैं, जिनमें तीन भगोड़े भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इसका इस्तेमाल आईईडी निर्माण व प्रशिक्षण और आतंकवादी कृत्यों की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था. एनआईए पिछले साल दर्ज मामले में सभी 11 आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दायर कर चुकी है.

अधिकारी ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की धारा 25 के तहत कुर्क की गई संपत्तियां आरोपी मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, मोहम्मद शाहनवाज आलम, मोहम्मद रिजवान अली, कादिर दस्तगीर पठान, सिमाब काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, अब्दुल्ला फैयाज शेख, तल्हा लियाकत खान, शमिल नाचन और आकिफ नाचन से जुड़े मकान या फ्लैट हैं.

प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी संगठन के नेटवर्क को नष्ट करने और भारत के हितों की रक्षा करने के अपने प्रयासों के तहत, एनआईए ने हाल के महीनों में विभिन्न राज्यों में कई आईएसआईएस मॉड्यूल पर कार्रवाई की है. प्रवक्ता ने कहा कि आईएसआईएस की साजिश और गतिविधियों की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें - बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस में NIA ने बेल्लारी से मुख्य संदिग्ध को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने देश में वैश्विक आतंकी संगठनों के नेटवर्क को खत्म करने के अभियान के तहत पुणे में आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल मामले में चार संपत्तियां कुर्क की हैं. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.

एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोंढवा क्षेत्र में कुर्क की गई संपत्तियां मामले में आरोपी 11 लोगों से जुड़ी हैं, जिनमें तीन भगोड़े भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इसका इस्तेमाल आईईडी निर्माण व प्रशिक्षण और आतंकवादी कृत्यों की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था. एनआईए पिछले साल दर्ज मामले में सभी 11 आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दायर कर चुकी है.

अधिकारी ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की धारा 25 के तहत कुर्क की गई संपत्तियां आरोपी मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, मोहम्मद शाहनवाज आलम, मोहम्मद रिजवान अली, कादिर दस्तगीर पठान, सिमाब काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, अब्दुल्ला फैयाज शेख, तल्हा लियाकत खान, शमिल नाचन और आकिफ नाचन से जुड़े मकान या फ्लैट हैं.

प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी संगठन के नेटवर्क को नष्ट करने और भारत के हितों की रक्षा करने के अपने प्रयासों के तहत, एनआईए ने हाल के महीनों में विभिन्न राज्यों में कई आईएसआईएस मॉड्यूल पर कार्रवाई की है. प्रवक्ता ने कहा कि आईएसआईएस की साजिश और गतिविधियों की जांच जारी है.

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