भागलपुर: अगर आप बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते पकड़े गये होंगे तो आपका कितने रुपये का चालान कटा होगा ? आपका जवाब होगा 1000 रुपये. लेकिन जनाब नवगछिया जिला पुलिस हेलमेट नहीं पहनने पर एक लाख रुपये का चालान काटती है. नहीं विश्वास हो तो मिलिए मोहम्मद रजाबुल से जिनका एक लाख रुपये का चालान काटा गया है.
कदवा चेक पोस्ट पर काटा गया चालानः पीड़ित युवक मोहम्मद रजाबुल ने बताया कि "मैं मधेपुरा से किसी जरूरी कार्य के लिए नवगछिया आ रहा था. इसी क्रम में कदवा चेक पोस्ट के पास वाहन की चेकिंग चल रही थी,मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा था और गाड़ी के कागजात भी घर पर थे, मैंने गाड़ी के कागजात तो घर से मंगा लिए लेकिन हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने के रूप में एक लाख रुपये का ऑनलाइन चालान काट दिया गया."
'गलती मान रही है पुलिस, लेकिन सुधार नहीं रही है': एक लाख रुपये का चालान आते ही मोहम्मद रजाबुल के तो होश उड़ गये. जिसके बाद रजाबुल ने इसको लेकर भागलपुर डीटीओ से संपर्क किया लेकिन डीटीओ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है.डीटीओ जनार्दन कुमार का कहना है कि "गलती ट्रैफिक पुलिस से हुई है इसलिए सुधार भी वही करेगी." इधर कदवा थानाध्यक्ष रणधीर कुमार का कहना है कि " गलती हुई है और इसे जल्द ही सुधार दिया जाएगा."
"वरीय पुलिस अधीक्षक को चिठ्ठी के माध्यम से जानकारी दी गयी है, जिसमें उन्होंने टेक्निकल ईश्यू की वजह से ऐसी गलती होने की बात कही है. अब यह सुधार कंट्रोल रूम से ही हो सकता है. जल्द से जल्द इसको सुधार कराया जाएगा." रणधीर कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, कदवा
हेलमेट नहीं पहनने पर कितना है जुर्माना? : सितंबर 2019 के पहले बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने पर 100 रुपये का जुर्माना निर्धारित था लेकिन सितंबर 2019 में व्हीकल एक्ट में संशोधन कर जुर्माने की राशि 1 हजार रुपये कर दी गयी. कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस औग गाड़ी जब्त करने के साथ-साथ तीन महीने की सजा का भी प्रावधान है, हालांकि वो खास परिस्थिति पर निर्भर करता है.
बिना हेलमेट पकड़े जाने पर भागे नहीं !: अक्सर देखा गया है कि बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहे लोग चेकिंग से बचने के लिए भागने की कोशिश करते हैं. ये कोशिश आप पर भारी पड़ सकती है क्योंकि तब आपको ज्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है.इतना ही नहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी तय करेगा कि आपका कितने का चालान काटा जाएगा और फिर आपके नाम चालान तैयार होगा जिसका ऑफलाइन या ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं.
हेलमेट पहनकर ही चलाएं दोपहिया वाहन !: दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना न सिर्फ चालान से बचने के लिए जरूरी है बल्कि किसी दुर्घटना से भी बचाव के लिए जरूरी है. हेलमेट पहनने के बाद उसकी स्ट्रिप जरूर बांधे वरना उसके लिए भा चालान काटा जा सकता है, साथ ही दुर्घटना के समय भी बिना स्ट्रिप लगाए हेलमेट किसी काम नहीं आएगा.
कैसा होना चाहिए हेलमेट ?: सितंबर 2019 में संशोधित धारा 129 नियम के तहत ये भी बताया गया है कि आप जो हेलमेट इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होना चाहिए. नियम के मुताबिक एक हेलमेट की मोटाई करीब 20 से 25mm होनी चाहिए और अंदर हाई क्वॉलिटी वाला फोम होना चाहिए. हेलमेट हेलमेट आईएसआई प्रमाणित भी होना चाहिए.
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