मुंबई : एक नाबालिग लड़के पर अपनी ही उम्र की लड़की से दुष्कर्म का आरोप है. घटना ठाणे के रबाले इलाके की है. आरोपी के खिलाफ 'POCSO' के तहत मामला दर्ज किया गया था. हालांकि 12वीं की परीक्षा नजदीक होने के कारण उसने गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका दायर की. अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस सारंग कोटवाल की सिंगल बेंच के सामने सुनवाई हुई. अर्जी को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. 12वीं की परीक्षा को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने 8 फरवरी को आदेश पत्र जारी किया है.
कोर्ट ने जताई चिंता: ठाणे के रबाले इलाके में रेप की घटना हुई. लड़की के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. इस मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. लेकिन अब चूंकि परीक्षा अगले कुछ दिनों में है तो आरोपी की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी दाखिल की गई. जस्टिस सारंग कोटवाल ने इस मामले पर गौर करते हुए कहा, 'ये मामला बेहद चिंताजनक है. लड़की की सहमति एक महत्वपूर्ण कारक थी जिसने हमें चिंतित किया. बेशक, लड़की की उम्र को देखते हुए उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आरोपी की उम्र भी 18 से कम है. जैसे-जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है, अग्रिम जमानत देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता.'
पीड़ित लड़की को जमानत पर कोई आपत्ति नहीं: इस मामले में पीड़ित लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने यह भी दर्ज किया था कि अपराध में लड़की गर्भवती हो गई थी.हालांकि, 4 फरवरी 2024 को पीड़िता की ओर से एक पत्र के जरिए यह बात कही गई थी कि 'उसे गिरफ्तारी से पहले जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है.' पुलिस ने यह पत्र अदालत में दाखिल किया. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले पर चिंता जताई.
कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी मंजूर कर ली. कोर्ट ने कहा कि 'दोनों की उम्र 18 साल से कम है. दोनों की परीक्षाएं चल रही हैं और शिकायतकर्ता ने खुद भी कहा है कि पीड़ित लड़के को अग्रिम जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है. 12वीं कक्षा की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं. उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है ताकि उनकी परीक्षा में खलल न पड़े। इसलिए इस मामले में जांच जारी रहेगी.'