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नाबालिग बच्चों की शादी करने वाले मां-बाप सावधान हो जाएं, वरना पड़ेगा भारी, हरियाणा की ये खबर जरूर पढ़ें - Minor Marriage in Panipat

Minor Marriage in Panipat: 10 मई को लड़की की बारात आनी थी लेकिन बाराती और लड़की वाले थाने पहुंच गये. पता चला कि लड़की और लड़का दोनों नाबालिग थे. जिसके चलते आखिरकार शादी रोकनी पड़ी.

Minor Marriage in Panipat
पानीपात में नाबालिग लड़का-लड़की की शादी रुकवाई गई. (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 8, 2024, 8:11 PM IST

पानीपत: पानीपत की ईदगाह कॉलोनी में आने वाली बारात बुधवार को थाने पहुंच गई. इसकी ये है कि लड़का और लड़की दोनों नबालिग थे. पानीपत की प्रोटेक्शन ऑफिसर ने लड़का और लड़की पक्ष को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया. जब सभी दस्तावेजों की जांच की गई तो लड़का और लड़की दोनों ही नाबालिग निकले.

प्रोटेक्शन ऑफिस रजनी गुप्ता ने जांच के बाद 10 मई को होने वाली शादी पर रोक लगा दी और दोनों पक्षों के शपथ पत्र लिए. शपथ पत्र में लड़का और लड़की पक्ष से ये लिखवाया गया कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होने तक शादी नहीं करायेंगे. दोनो पक्षों से शपथ पत्र लेने के बाद कड़ी हिदायत देकर उन्हें घर भेज दिया गया.

प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने हुए बताया कि उन्हें 6 मई को एक गुप्त सूचना मिली थी कि असंध रोड पर ईदगाह कॉलोनी में 10 मई को एक नाबालिग लड़की की बारात आनी है. सूचना मिलने पर लड़की की मां से फोन पर संपर्क किया गया और उन्हें महिला थाने में बुलाया गया. इसके साथ ही लड़का पक्ष की जानकारी मिलने के बाद उन्हें भी थाने में बुलाया गया.

लड़का पक्ष से पूछताछ के बाद पता चला कि वो सोनीपत जिले के गोहाना का रहने वाला है. यहां पहुंचने के बाद लड़का और लड़की दोनों के उम्र के दस्तावेज चेक किए गये. दस्तावेज में लड़की की उम्र 13 साल और लड़के की उम्र 16 साल मिली. लड़का गोहाना में फेरी लगाने का काम करता है. दोनों पक्षों में जानकारी की कमी दिखाई दी. इसलिए उन्हें समझाकर शपथ पत्र लिया गया और घर भेज दिया गया.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में बाल विवाह: 50% मामलों में परिजन लोक लाज के डर से नाबालिग बेटी की कर देते हैं शादी
ये भी पढ़ें- नूंह में नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई, बिना दुल्हन के लौटी बारात, जानें पूरा मामला

पानीपत: पानीपत की ईदगाह कॉलोनी में आने वाली बारात बुधवार को थाने पहुंच गई. इसकी ये है कि लड़का और लड़की दोनों नबालिग थे. पानीपत की प्रोटेक्शन ऑफिसर ने लड़का और लड़की पक्ष को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया. जब सभी दस्तावेजों की जांच की गई तो लड़का और लड़की दोनों ही नाबालिग निकले.

प्रोटेक्शन ऑफिस रजनी गुप्ता ने जांच के बाद 10 मई को होने वाली शादी पर रोक लगा दी और दोनों पक्षों के शपथ पत्र लिए. शपथ पत्र में लड़का और लड़की पक्ष से ये लिखवाया गया कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होने तक शादी नहीं करायेंगे. दोनो पक्षों से शपथ पत्र लेने के बाद कड़ी हिदायत देकर उन्हें घर भेज दिया गया.

प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने हुए बताया कि उन्हें 6 मई को एक गुप्त सूचना मिली थी कि असंध रोड पर ईदगाह कॉलोनी में 10 मई को एक नाबालिग लड़की की बारात आनी है. सूचना मिलने पर लड़की की मां से फोन पर संपर्क किया गया और उन्हें महिला थाने में बुलाया गया. इसके साथ ही लड़का पक्ष की जानकारी मिलने के बाद उन्हें भी थाने में बुलाया गया.

लड़का पक्ष से पूछताछ के बाद पता चला कि वो सोनीपत जिले के गोहाना का रहने वाला है. यहां पहुंचने के बाद लड़का और लड़की दोनों के उम्र के दस्तावेज चेक किए गये. दस्तावेज में लड़की की उम्र 13 साल और लड़के की उम्र 16 साल मिली. लड़का गोहाना में फेरी लगाने का काम करता है. दोनों पक्षों में जानकारी की कमी दिखाई दी. इसलिए उन्हें समझाकर शपथ पत्र लिया गया और घर भेज दिया गया.

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