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मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी ने जेल से कोर्ट लाने के लिए अलग वाहन की मांग की

Manish Gupta Murder Case: कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी जगतनारायण सिंह को पेश के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली की अदालत में सुनवाई हुई. इस पर कोर्ट ने रोहिणी जेल के जेल अधीक्षक से लिखित जवाब मांगा है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 30, 2024, 7:25 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या करने के आरोपी जगतनारायण सिंह को जेल से कोर्ट ले आने के लिए अलग वाहन उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की. मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रोहिणी जेल के जेल अधीक्षक को 6 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी.

इससे पहले 16 जनवरी को कोर्ट ने सीबीआई को पूरक चार्जशीट की प्रति आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. आरोपियों की ओर से पेश वकील नवलेंदु कुमार ने कहा था कि सीबीआई ने जो पूरक चार्जशीट दाखिल की है उसकी प्रति नहीं मिली है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि हाईकोर्ट में मनीष गुप्ता की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका अभी लंबित है और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दिया है. हाईकोर्ट में सुनवाई की अगली तिथि 12 मार्च है.

इस मामले में CBI ने 30 नवंबर 2023 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 फरवरी 2023 को इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 22 दिसंबर 2022 और 9 जनवरी 2023 के दो आदेशों पर भी रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में छह पुलिसकर्मियों में से पांच के खिलाफ हत्या का आरोप तय नहीं किया.

यह भी पढ़ेंः इस महीने प्रदूषण का रिकॉर्ड, 5 सालों में पहली बार दिल्लीवासियों ने हर दिन जहरीली हवा में सांस ली

9 जनवरी 2023 को कोर्ट ने मामले के छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 34 के तहत आरोप तय किए थे. ट्रायल कोर्ट ने हत्या की धारा 302 के तहत केवल आरोपी और थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह के खिलाफ ही आरोप तय किया था. 4 अप्रैल 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने को कहा था. 11 मार्च 2022 को कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

क्या है मामलाः कानपुर के रहनेवाले कारोबारी मनीष गुप्ता 27 सितंबर 2021 की सुबह आठ बजे गोरखपुर अपने दो दोस्तों हरवीर और प्रदीप के साथ घूमने गए थे. तीनों युवक गोरखपुर के रामगढ़ताल में एक होटल में ठहरे थे. 27 सितंबर 2021 की रात छह पुलिसवाले आधी रात के बाद होटल में चेकिंग करने पहुंच गए. कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया. आरोप है कि पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए थे.

यह भी पढ़ेंः गाजियाबाद: लिव इन पार्टनर की हत्या करके शव को 20 किलोमीटर दूर झाड़ियां में फेंका, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या करने के आरोपी जगतनारायण सिंह को जेल से कोर्ट ले आने के लिए अलग वाहन उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की. मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रोहिणी जेल के जेल अधीक्षक को 6 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी.

इससे पहले 16 जनवरी को कोर्ट ने सीबीआई को पूरक चार्जशीट की प्रति आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. आरोपियों की ओर से पेश वकील नवलेंदु कुमार ने कहा था कि सीबीआई ने जो पूरक चार्जशीट दाखिल की है उसकी प्रति नहीं मिली है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि हाईकोर्ट में मनीष गुप्ता की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका अभी लंबित है और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दिया है. हाईकोर्ट में सुनवाई की अगली तिथि 12 मार्च है.

इस मामले में CBI ने 30 नवंबर 2023 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 फरवरी 2023 को इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 22 दिसंबर 2022 और 9 जनवरी 2023 के दो आदेशों पर भी रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में छह पुलिसकर्मियों में से पांच के खिलाफ हत्या का आरोप तय नहीं किया.

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9 जनवरी 2023 को कोर्ट ने मामले के छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 34 के तहत आरोप तय किए थे. ट्रायल कोर्ट ने हत्या की धारा 302 के तहत केवल आरोपी और थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह के खिलाफ ही आरोप तय किया था. 4 अप्रैल 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने को कहा था. 11 मार्च 2022 को कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

क्या है मामलाः कानपुर के रहनेवाले कारोबारी मनीष गुप्ता 27 सितंबर 2021 की सुबह आठ बजे गोरखपुर अपने दो दोस्तों हरवीर और प्रदीप के साथ घूमने गए थे. तीनों युवक गोरखपुर के रामगढ़ताल में एक होटल में ठहरे थे. 27 सितंबर 2021 की रात छह पुलिसवाले आधी रात के बाद होटल में चेकिंग करने पहुंच गए. कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया. आरोप है कि पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए थे.

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