मुंबई: तेलंगाना के एक आरोपी राम कृष्ण मकेना को एक साल पहले महाराष्ट्र में मुंबई की एक कोर्ट से जमानत मिल गई थी. हालांकि, प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण वह जेल में रहा. बॉम्बे स्पेशल कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने हाल ही में उसकी रिहाई का आदेश दिया. जानकारी के अनुसार आरोपी राम कृष्ण मकेना पर 2022 में सीमा शुल्क विभाग ने मारिजुआना जब्त करने के बाद आरोप लगाया गया था.
उस पर नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट 1985 के तहत मुकदमा चलाया गया था. वह तेलंगाना राज्य के विहंगा, गढ़चोबोवली, हैदराबाद का रहने वाला है. उस पर भारतीय मेल के जरिए अमेरिका से मारिजुआना की तस्करी का आरोप था. जानकारी के अनुसार उसकी जमानत एक साल पहले 8 फरवरी 2023 को हुई थी.
हालांकि, महाराष्ट्र में उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था. इसलिए उसकी रिहाई रुकी हुई थी. आख़िरकार बॉम्बे सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने उसकी स्थिति को समझा और उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया.
अमेरिका से डाक से गांजा लाने का आरोप: भारत की डीआरआई ने अमेरिका से मेल के जरिए तस्करी के आरोप में मुंबई में उसके पास से गांजा जब्त किया था. 27 अक्टूबर 2022 को राजस्व खुफिया निदेशालय, मुंबई ने उसे गिरफ्तार कर लिया और एंटी-नारकोटिक्स प्रिवेंशन एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया था. लेकिन तीन महीने में ही बॉम्बे सेशन कोर्ट से उसकी जमानत मंजूर हो गई.
आरोपी मुंबई में किसी को नहीं जानता था. इसलिए लीगल सर्विस की ओर से वकील भाग्येश कुराने ने उसकी तरफ से पैरवी की. कोर्ट ने 8 फरवरी 2023 को जमानत दे दी थी. लेकिन अभी भी कोई भी करीबी रिश्तेदार 50,000 रुपये की जमानत राशि देने के लिए यहां नहीं था. उसके माता-पिता 84 वर्ष के हैं और वे तेलंगाना में होने के कारण उसकी रिहाई के लिए नहीं आ सके.