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तमिलनाडु के मंत्री रामचंद्रन और थेनारासु पर संपत्ति मामले चलेगा मुकदमा : मद्रास हाई कोर्ट - Madras High court - MADRAS HIGH COURT

Tamilnadu Ministers, मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य के दो मंत्रियों केकएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति के मामले बरी किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को दोनों के विरुद्ध सुनवाई करने का निर्देश दिया.

Madras High Court and Tamil Nadu Minister
मद्रास हाई कोर्ट व तमिलनाडु के मंत्री (ETV Bharat-Tamilnadu)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 7, 2024, 3:12 PM IST

चेन्नई : मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के दो मंत्रियों केकएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति मामलों में बरी किए जाने की निचली अदालत की सुनवाई के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया. साथ ही निचली अदालत को दोनों के खिलाफ आरोप तय करने और कानून के अनुरूप कार्यवाही का निर्देश दिया.

इस संबंध में न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने एक विशेष कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी रिट याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया जिसमें रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति मामलों में बरी किया गया था. हाई कोर्ट ने श्रीविल्लिपुथुर कोर्ट को चार्जशीट दर्ज करने और रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया है.

इसके साथ ही मंत्री रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की ओर से दर्ज किए गए मामलों में मुकदमे का सामना करना होगा. न्यायाधीश ने रामचंद्रन को नौ सितंबर को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. उन्होंने थंगम थेनारासु को 11 सितंबर को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने विशेष अदालत को इन मामलों में रोज सुनवाई करने तथा इसे यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए.

डीएमके पार्टी के दो मंत्रियों थंगम तेन्नारसु और केकेएसएसआर रामचंद्रन को 2006-2011 के पिछले डीएमके शासन के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामलों से बरी कर दिया गया था, इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर स्वयं पहल की.

ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में हाईकोर्ट जज की टिप्पणियों पर जताई चिंता, कहा- 'अनावश्यक टिप्पणियों से दुख हुआ'

चेन्नई : मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के दो मंत्रियों केकएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति मामलों में बरी किए जाने की निचली अदालत की सुनवाई के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया. साथ ही निचली अदालत को दोनों के खिलाफ आरोप तय करने और कानून के अनुरूप कार्यवाही का निर्देश दिया.

इस संबंध में न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने एक विशेष कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी रिट याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया जिसमें रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति मामलों में बरी किया गया था. हाई कोर्ट ने श्रीविल्लिपुथुर कोर्ट को चार्जशीट दर्ज करने और रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया है.

इसके साथ ही मंत्री रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की ओर से दर्ज किए गए मामलों में मुकदमे का सामना करना होगा. न्यायाधीश ने रामचंद्रन को नौ सितंबर को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. उन्होंने थंगम थेनारासु को 11 सितंबर को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने विशेष अदालत को इन मामलों में रोज सुनवाई करने तथा इसे यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए.

डीएमके पार्टी के दो मंत्रियों थंगम तेन्नारसु और केकेएसएसआर रामचंद्रन को 2006-2011 के पिछले डीएमके शासन के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामलों से बरी कर दिया गया था, इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर स्वयं पहल की.

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