नई दिल्लीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग की है. हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही ऐसी ही याचिका खारिज करने का आदेश दे चुकी है. ऐसे में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए इस याचिका को सुनवाई योग्य होने के सवाल पर 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया.
कोड़ा ने याचिका में कहा है कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं. झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर 2024 में संभावित है. अगर सजा को निलंबित नहीं किया जाता है तो वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर 2019 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी.
यह भी पढ़ेंः डीपफेक को सक्षम करने वाले सार्वजनिक एक्सेस सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के लिए जनहित याचिका दायर
तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एच सी गुप्ता को 1 लाख, एके बसु को 1 लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था. मधु कोड़ा ने पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को निलंबित करने की मांग की है.
यह भी पढ़ेंः आरएमएल अस्पताल के 2 डॉक्टर्स समेत 9 लोगों को CBI ने किया अरेस्ट, घूसखोरी का आरोप - RML hospital Bribery Case