बेंगलुरु: सिटी टैक्सियों और ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स के माध्यम से चलने वाली टैक्सियों को अब कर्नाटक परिवहन विभाग द्वारा घोषित नई किराया संरचना का पालन करना होगा. विभाग द्वारा शनिवार को जारी इस नए आदेश के साथ ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर्स के साथ-साथ सिटी टैक्सियों के लिए किराया एक समान होगा और संशोधित किराया तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू होगा. इससे पहले दोनों श्रेणियों की टैक्सियों के लिए किराया अलग-अलग था. नई किराया संरचना के अनुसार कैब को वाहन की लागत के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है.
जिन वाहनों की खरीद लागत 10 लाख रुपये या उससे कम है, उनके लिए चार किमी तक न्यूनतम किराया 100 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किमी के लिए 24 रुपये शुल्क तय किया गया है. 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की लागत वाले लोगों के लिए न्यूनतम किराया 115 रुपये है. इसी तरह इसके लिए प्रति किमी लागत 28 रुपये है. 15 लाख से ऊपर की लागत वाले लोगों के लिए न्यूनतम किराया 130 रुपये निर्धारित किया गया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 32 रुपये का शुल्क लिया जाता है.
आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी कैब एग्रीगेटर्स को अतिरिक्त शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जहां तक वेटिंग चार्ज की बात है तो पहले पांच मिनट मुफ्त हैं, जिसके बाद यात्रियों से हर मिनट के लिए 1 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. नए आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा, ऐप-आधारित एग्रीगेटर यात्रियों से पांच प्रतिशत जीएसटी के साथ-साथ टोल शुल्क भी वसूल सकते हैं. इसमें कहा गया है कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बुक की गई कैब के लिए ऑपरेटर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं.