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कांग्रेस से 'टिकट' मिलते ही दिव्यांशु बुद्धिराजा भगोड़ा करार, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गुहार - Loksabha Election 2024

Karnal Congress Loksabha Candidate Divyanshu Budhiraja Fugitive Update : हरियाणा के करनाल से कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दिव्यांशु बुद्धिराजा की मुश्किलें बढ़ गई है. बिना मंजूरी के पंचकूला के कई चौक-चौराहों पर साइन बोर्ड और फ्लेक्स लगाने के पुराने केस में पंचकूला कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा करार दे दिया है.अब ऐसे में दिव्यांशु बुद्धिराजा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है.

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कांग्रेस से 'टिकट' मिलते ही दिव्यांशु बुद्धिराजा भगोड़ा करार
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Apr 27, 2024, 11:07 PM IST

पंचकूला : लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं. बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल जीत के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं. कांग्रेस ने कुछ ही दिन पहले काफी विचार-मंथन के बाद हरियाणा के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी. इसमें करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है. बीजेपी ने पहले ही हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. लेकिन इसी बीच दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ पंचकूला के पुलिस थाने में दर्ज एक पुराने केस में कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा करार दिया है.

स्टे के लिए हाईकोर्ट की शरण में दिव्यांशु बुद्धिराजा : जानकारी के मुताबिक पंचकूला जिला अदालत ने आरोपी दिव्यांशु बुद्धिराजा को कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़ा करार दे दिया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने आरोपी दिव्यांशु बुद्धिराजा की कुल संपत्ति की सूची भी कोर्ट में जमा कराए जाने के आदेश दिए गए थे. लेकिन आरोपी या उनके वकील द्वारा कोर्ट में अब तक संपत्ति संबंधी सूची को दाखिल नहीं किया गया है. इस संबंध में मामले के जांच अधिकारी से भी सवाल किए गए हैं. वहीं ख़बर लगते ही कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने मामले में स्टे के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 जुलाई 2024 की तारीख तय की है.

20 अप्रैल को कोर्ट में होना था पेश : आपको बता दें कि पंचकूला के पुलिस थाने में दर्ज एक पुराने केस में आरोपी दिव्यांशु बुद्धिराजा को कोर्ट में 20 अप्रैल 2024 को पेश होना था. लेकिन वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे. वहीं मामले में दिव्यांशु बुद्धिराजा से बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण ये कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है. उन्होंने बताया कि हरियाणा में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार में बेरोजगारी बढ़ने के चलते उन्होंने प्रदर्शन किया था. आरोप हैं कि उन्होंने बिना मंजूरी के पंचकूला के कई चौक-चौराहों पर साइन बोर्ड और फ्लेक्स लगाए थे. उसी मामले में अब जाकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

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पंचकूला : लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं. बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल जीत के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं. कांग्रेस ने कुछ ही दिन पहले काफी विचार-मंथन के बाद हरियाणा के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी. इसमें करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है. बीजेपी ने पहले ही हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. लेकिन इसी बीच दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ पंचकूला के पुलिस थाने में दर्ज एक पुराने केस में कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा करार दिया है.

स्टे के लिए हाईकोर्ट की शरण में दिव्यांशु बुद्धिराजा : जानकारी के मुताबिक पंचकूला जिला अदालत ने आरोपी दिव्यांशु बुद्धिराजा को कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़ा करार दे दिया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने आरोपी दिव्यांशु बुद्धिराजा की कुल संपत्ति की सूची भी कोर्ट में जमा कराए जाने के आदेश दिए गए थे. लेकिन आरोपी या उनके वकील द्वारा कोर्ट में अब तक संपत्ति संबंधी सूची को दाखिल नहीं किया गया है. इस संबंध में मामले के जांच अधिकारी से भी सवाल किए गए हैं. वहीं ख़बर लगते ही कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने मामले में स्टे के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 जुलाई 2024 की तारीख तय की है.

20 अप्रैल को कोर्ट में होना था पेश : आपको बता दें कि पंचकूला के पुलिस थाने में दर्ज एक पुराने केस में आरोपी दिव्यांशु बुद्धिराजा को कोर्ट में 20 अप्रैल 2024 को पेश होना था. लेकिन वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे. वहीं मामले में दिव्यांशु बुद्धिराजा से बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण ये कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है. उन्होंने बताया कि हरियाणा में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार में बेरोजगारी बढ़ने के चलते उन्होंने प्रदर्शन किया था. आरोप हैं कि उन्होंने बिना मंजूरी के पंचकूला के कई चौक-चौराहों पर साइन बोर्ड और फ्लेक्स लगाए थे. उसी मामले में अब जाकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

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