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कांवड़ यात्रा में नाम का विवाद; सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर भाजपा बोली- अभी ये अंतरिम आदेश, हम कोर्ट में रखेंगे सभी तथ्य - Shops Name Plates Case

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 22, 2024, 3:38 PM IST

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश दिया है. अगली सुनवाई में हम अपना पक्ष सरकार की ओर से रखेंगे. सरकार इस मामले में पूरी तरह से सही बातें कोर्ट को बताएगी. इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

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सीएम योगी के आदेश के बाद ढाबों-रेस्टोरेंट में मालिक का नाम लिखा जाने लगा. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्ग पर दुकानों के बाहर दुकानदारों का नाम लिखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक लगा दी है. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि अभी यह आदेश अंतरिम है. सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार अपना पक्ष रखेगी, तथ्यों की जानकारी दी जाएगी.

भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि इस तरह के मामले में विपक्ष राजनीति कर रहा है. जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों में ऐसे आदेश को पहले ही लागू किया जा चुका है.

लखनऊ में मीडिया के सामने अपनी बात रखते भाजपा प्रवक्ता जुगल किशोर. (Video Credit; ETV Bharat)

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर ने ईटीवी भारत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश दिया है. अगली सुनवाई में हम अपना पक्ष सरकार की ओर से रखेंगे. सरकार इस मामले में पूरी तरह से सही बातें कोर्ट को बताएगी. इसके बाद में अदालत अपना फैसला सुनाएगी अभी तक केवल अंतरिम आदेश ही दिया गया है.

जुगल किशोर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इस मुद्दे को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के समय में यह आदेश लागू किया जा चुका था. इसके बावजूद आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी बेवजह की राजनीति कर रहे हैं.

बीजेपी प्रवक्ता जुगल किशोर बोले, सेना और अदालतो में भी लागू किया जाए आरक्षण: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुगुल किशोर ने आरक्षण को लेकर नया सियासी बम फोड़ दिया है. लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे पूर्व सांसद जुगल किशोर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं. संविदा नौकरियों में आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत का संविधान जहां भी आरक्षण लागू करता है वहां सभी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए. उन्होंने यहां तक कहा कि सेना और अदालतों में भी रिजर्वेशन को लागू किया जाना चाहिए. कहा कि जहां भी भारत सरकार या राज्य सरकार रुपया खर्च कर रही है वहां आरक्षण की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए.

ये भी पढ़ेंः नेमप्लेट विवाद पर योगी सरकार को SC से झटका, कोर्ट ने कहा- अपनी नहीं, सिर्फ खाने की पहचान बताएं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्ग पर दुकानों के बाहर दुकानदारों का नाम लिखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक लगा दी है. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि अभी यह आदेश अंतरिम है. सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार अपना पक्ष रखेगी, तथ्यों की जानकारी दी जाएगी.

भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि इस तरह के मामले में विपक्ष राजनीति कर रहा है. जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों में ऐसे आदेश को पहले ही लागू किया जा चुका है.

लखनऊ में मीडिया के सामने अपनी बात रखते भाजपा प्रवक्ता जुगल किशोर. (Video Credit; ETV Bharat)

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर ने ईटीवी भारत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश दिया है. अगली सुनवाई में हम अपना पक्ष सरकार की ओर से रखेंगे. सरकार इस मामले में पूरी तरह से सही बातें कोर्ट को बताएगी. इसके बाद में अदालत अपना फैसला सुनाएगी अभी तक केवल अंतरिम आदेश ही दिया गया है.

जुगल किशोर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इस मुद्दे को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के समय में यह आदेश लागू किया जा चुका था. इसके बावजूद आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी बेवजह की राजनीति कर रहे हैं.

बीजेपी प्रवक्ता जुगल किशोर बोले, सेना और अदालतो में भी लागू किया जाए आरक्षण: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुगुल किशोर ने आरक्षण को लेकर नया सियासी बम फोड़ दिया है. लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे पूर्व सांसद जुगल किशोर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं. संविदा नौकरियों में आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत का संविधान जहां भी आरक्षण लागू करता है वहां सभी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए. उन्होंने यहां तक कहा कि सेना और अदालतों में भी रिजर्वेशन को लागू किया जाना चाहिए. कहा कि जहां भी भारत सरकार या राज्य सरकार रुपया खर्च कर रही है वहां आरक्षण की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए.

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