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कविता बोलीं- एचडी रेवन्ना ने इतना कुछ किया उसको छोड़ दिया... मुझे पकड़ रखा है, न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी - K Kavitha judicial custody extended - K KAVITHA JUDICIAL CUSTODY EXTENDED

K Kavitha judicial custody extended: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में बीआरएस नेता के. कविता की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. मंगलवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 7, 2024, 4:33 PM IST

Updated : May 7, 2024, 4:58 PM IST

के.कविता ने कही ये बात (ETV Bharat Reporter)

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने BRS नेता के. कविता की ED के मनी लॉड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है. मंगलवार दोपहर के. कविता 'जय तेलंगाना-जय भारत' कहते हुए कोर्ट में दाखिल हुई. कोर्ट ने 6 मई को के. कविता को सशरीर कोर्ट में पेश करने की अनुमति दी थी.

वहीं, कोर्ट से पेशी के बाद जाते वक्त उन्होंने मीडिया से चलते-चलते बातें की. उन्होंने तेलगु भाषा में केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एचडी रेवन्ना ने इतना कुछ किया उसको छोड़ दिया और मुझे पकड़ रखा है. बता दें, रेवन्ना कर्नाटक के कथित सेक्स वीडियो मामले में आरोपी है. वह JDS के नेता हैं. लोकसभा चुनाव में भाजपा का गठबंधन जेडीएस से है.

गोवा के चुनाव में खर्च की गई राशि का जिक्र: ईडी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार मट्ठा ने दलीलें देना शुरू किया. उन्होंने अपनी दलीलों में गोवा के चुनाव में खर्च की गई 45 करोड़ की राशि का भी जिक्र किया. साथ ही उसमें कविता की भूमिका भी बताई. उन्होंने कई सारे सबूतों का भी जिक्र किया. इसके बाद कविता के वकील ने अपनी दलीलें शुरू की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने न्याययिक हिरासत बढ़ा दी.

यह भी पढ़ें- दिल्ली शराब घोटाला मामले में के. कविता की जमानत याचिका पर फैसला टला

वहीं, सीबीआई केस में कोर्ट ने मामले से जुड़ी हुई केस फाइल लाने के लिए कहा है, तब तक के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थित लॉकअप में रखा गया है. सोमवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी. जमानत याचिका में कविता की ओर से कहा गया था कि सीबीआई ने उनके परिचितों, गवाहों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के बयानों पर गलत भरोसा किया है. यह उनकी छवि को खराब करने और मौजूद आम चुनाव में उन्हें प्रचार करने से रोकने की साजिश का हिस्सा है.

के. कविता के वकील कि ओर से यह भी दलील दी गई थी कि इस मामले में गवाह और सबूतों से छेड़छाड़ करके किसी तरीके से प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश की आशंका पैदा नहीं होती है. उल्लेखनीय है कि ईडी ने के. कविता को 15 मार्च 2024 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. उसके बाद ईडी कविता को लेकर दिल्ली आई थी.

यह भी पढ़ें- के. कविता को सशरीर कोर्ट में पेश करने की अनुमति मिली, कल होगी पेशी

के.कविता ने कही ये बात (ETV Bharat Reporter)

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने BRS नेता के. कविता की ED के मनी लॉड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है. मंगलवार दोपहर के. कविता 'जय तेलंगाना-जय भारत' कहते हुए कोर्ट में दाखिल हुई. कोर्ट ने 6 मई को के. कविता को सशरीर कोर्ट में पेश करने की अनुमति दी थी.

वहीं, कोर्ट से पेशी के बाद जाते वक्त उन्होंने मीडिया से चलते-चलते बातें की. उन्होंने तेलगु भाषा में केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एचडी रेवन्ना ने इतना कुछ किया उसको छोड़ दिया और मुझे पकड़ रखा है. बता दें, रेवन्ना कर्नाटक के कथित सेक्स वीडियो मामले में आरोपी है. वह JDS के नेता हैं. लोकसभा चुनाव में भाजपा का गठबंधन जेडीएस से है.

गोवा के चुनाव में खर्च की गई राशि का जिक्र: ईडी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार मट्ठा ने दलीलें देना शुरू किया. उन्होंने अपनी दलीलों में गोवा के चुनाव में खर्च की गई 45 करोड़ की राशि का भी जिक्र किया. साथ ही उसमें कविता की भूमिका भी बताई. उन्होंने कई सारे सबूतों का भी जिक्र किया. इसके बाद कविता के वकील ने अपनी दलीलें शुरू की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने न्याययिक हिरासत बढ़ा दी.

यह भी पढ़ें- दिल्ली शराब घोटाला मामले में के. कविता की जमानत याचिका पर फैसला टला

वहीं, सीबीआई केस में कोर्ट ने मामले से जुड़ी हुई केस फाइल लाने के लिए कहा है, तब तक के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थित लॉकअप में रखा गया है. सोमवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी. जमानत याचिका में कविता की ओर से कहा गया था कि सीबीआई ने उनके परिचितों, गवाहों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के बयानों पर गलत भरोसा किया है. यह उनकी छवि को खराब करने और मौजूद आम चुनाव में उन्हें प्रचार करने से रोकने की साजिश का हिस्सा है.

के. कविता के वकील कि ओर से यह भी दलील दी गई थी कि इस मामले में गवाह और सबूतों से छेड़छाड़ करके किसी तरीके से प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश की आशंका पैदा नहीं होती है. उल्लेखनीय है कि ईडी ने के. कविता को 15 मार्च 2024 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. उसके बाद ईडी कविता को लेकर दिल्ली आई थी.

यह भी पढ़ें- के. कविता को सशरीर कोर्ट में पेश करने की अनुमति मिली, कल होगी पेशी

Last Updated : May 7, 2024, 4:58 PM IST
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