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संसद की सुरक्षा में चूक मामले के छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 मार्च तक बढ़ी - Security Breach In Lok Sabha

Parliament security breach case: संसद सुरक्षा में चूक मामले के छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 मार्च तक बढ़ा दी गई है. वहीं मामले में आरोपियों के वकील बदलने की बात भी सामने आई है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 1, 2024, 2:34 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले के छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 मार्च तक बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने यह आदेश दिया है. आज पेशी के दौरान आरोपी नीलम आजाद ने कोर्ट में बताया कि वह अपने वकील सुरेश चौधरी को बदल रही है, जबकि बाकी पांच आरोपियों ने बताया कि वह भी अपना खुद का वकील करना चाहते है.

दरअसल, 13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे थे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जुतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगे. आरोपियों के नाम सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे, नीलम आजाद, ललित झा और महेश कुमावत है. घटना के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए हैं. 5 जनवरी को कोर्ट ने आरोपियों का पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग करने का आदेश दिया था.

बता दें कि 21 दिसंबर 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया था कि वो आरोपी नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. 22 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था.

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले के छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 मार्च तक बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने यह आदेश दिया है. आज पेशी के दौरान आरोपी नीलम आजाद ने कोर्ट में बताया कि वह अपने वकील सुरेश चौधरी को बदल रही है, जबकि बाकी पांच आरोपियों ने बताया कि वह भी अपना खुद का वकील करना चाहते है.

दरअसल, 13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे थे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जुतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगे. आरोपियों के नाम सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे, नीलम आजाद, ललित झा और महेश कुमावत है. घटना के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए हैं. 5 जनवरी को कोर्ट ने आरोपियों का पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग करने का आदेश दिया था.

बता दें कि 21 दिसंबर 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया था कि वो आरोपी नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. 22 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था.

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