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AAP नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ी

Delhi Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 3, 2024, 5:20 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी. स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया है.

दरअसल, आज दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. इससे पहले 20 जनवरी को कोर्ट ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक के लिए बढ़ाई थी. वहीं, कोर्ट ने आज संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए अनुमति दे दी है. संजय सिंह 5 फरवरी को पुलिस हिरासत में शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाएंगे.

इससे पहले, कोर्ट ने 24 जनवरी को इसी मामले के आरोपी सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दे दी थी. बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है. इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सिंह मनी लांड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लांड्रिंग के दोषी हैं.

कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिए सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी. अपने बयान में अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी. इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी.

बता दें, ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें : ईडी के सामने पेश नहीं होने पर भाजपा ने बोला हमला, केजरीवाल को बताया करप्शन किंग

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी. स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया है.

दरअसल, आज दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. इससे पहले 20 जनवरी को कोर्ट ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक के लिए बढ़ाई थी. वहीं, कोर्ट ने आज संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए अनुमति दे दी है. संजय सिंह 5 फरवरी को पुलिस हिरासत में शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाएंगे.

इससे पहले, कोर्ट ने 24 जनवरी को इसी मामले के आरोपी सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दे दी थी. बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है. इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सिंह मनी लांड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लांड्रिंग के दोषी हैं.

कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिए सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी. अपने बयान में अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी. इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी.

बता दें, ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.

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