नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया है. इससे पहले, कोर्ट ने 17 फरवरी को दोनों की न्यायिक हिरासत आज तक के लिए बढ़ाया था.
17 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों के वकील से नाराजगी जताई थी और कहा था कि दस्तावेज़ों के मिलान के लिए एक साल दिया था. वो अभी तक नहीं किया गया. सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील ने कहा कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा को मामले में सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था. आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि संजय सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई. उसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि ईडी के हिसाब से कानून नहीं चलेगा. इस मामले के आरोपी सर्वेश मिश्रा को कोर्ट ने 24 जनवरी को नियमित जमानत दी थी.
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. तब कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लांड्रिंग के दोषी हैं.
कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपी एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लांड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती. कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिए सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी थी.
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बता दें कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. जबकि संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. वहीं, इस मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को सशरीर पेश होने का आदेश दिया है.