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RG कर डॉक्टर रेप-हत्या मामले में 18 जनवरी को फैसला आने की संभावना - RG KAR DOCTOR RAPE MURDER CASE

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप-मर्डर केस में सियालदह कोर्ट 18 जनवरी को अपना फैसला सुना सकता है.

RG KAR Doctor Rape Murder Case
आरजी कर दुष्कर्म-हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय रॉय. (ETV Bharat फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 17, 2025, 7:16 AM IST

कोलकाता: आरजी कर डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में सियालदह कोर्ट 18 जनवरी को अपना फैसला सुना सकता है. इस घटना ने पूरे देश और पीड़ित परिवार को झकझोर कर रख दिया है. मृतक डॉक्टर के पिता ने निष्पक्ष फैसले की उम्मीद जताते हुए कहा कि अदालत द्वारा सभी बातों पर विचार करने के बाद हमें अच्छा फैसला मिलेगा.

डीएनए रिपोर्ट में अन्य लोगों (अन्य आरोपियों) की मौजूदगी की पुष्टि हुई है. दो मामले हैं, एक हाईकोर्ट में विचाराधीन है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है. पीड़ित परिवार ने कहा कि वह अदालत के फैसले के बाद अगर न्याय उनके मुताबिक नहीं हुआ तो वह आगे की अदालतों में अपील करेंगे.

पीड़ित डॉक्टर के पिता ने कहा कि हम अपनी बेटी के लिए सच्चा न्याय चाहते हैं. हमें जहां भी जरूरत होगी, हम जाएंगे. इस मामले में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी, जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था. इस घटना के बाद, अस्पताल के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

पिछले साल नवंबर में, सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दायर किया था. आरोप पत्र में संदीप घोष और डॉ. आशीष कुमार पांडे, बिप्लब सिंहा, सुमन हाजरा और अफसर अली खान सहित अन्य लोगों को वित्तीय कदाचार में शामिल होने के लिए नामित किया गया था. कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह जांच शुरू की गई थी.

भ्रष्टाचार के मामले के अलावा, संदीप घोष को हत्या के मामले में भी पूछताछ का सामना करना पड़ा. जांच के हिस्से के रूप में, सीबीआई ने उन पर पॉलीग्राफ परीक्षण किया. आरोप पत्र दाखिल करने में देरी के कारण अभिजीत मंडल और संदीप घोष सहित आरोपियों को जमानत मिल गई.

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डीएनए रिपोर्ट में अन्य लोगों (अन्य आरोपियों) की मौजूदगी की पुष्टि हुई है. दो मामले हैं, एक हाईकोर्ट में विचाराधीन है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है. पीड़ित परिवार ने कहा कि वह अदालत के फैसले के बाद अगर न्याय उनके मुताबिक नहीं हुआ तो वह आगे की अदालतों में अपील करेंगे.

पीड़ित डॉक्टर के पिता ने कहा कि हम अपनी बेटी के लिए सच्चा न्याय चाहते हैं. हमें जहां भी जरूरत होगी, हम जाएंगे. इस मामले में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी, जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था. इस घटना के बाद, अस्पताल के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

पिछले साल नवंबर में, सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दायर किया था. आरोप पत्र में संदीप घोष और डॉ. आशीष कुमार पांडे, बिप्लब सिंहा, सुमन हाजरा और अफसर अली खान सहित अन्य लोगों को वित्तीय कदाचार में शामिल होने के लिए नामित किया गया था. कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह जांच शुरू की गई थी.

भ्रष्टाचार के मामले के अलावा, संदीप घोष को हत्या के मामले में भी पूछताछ का सामना करना पड़ा. जांच के हिस्से के रूप में, सीबीआई ने उन पर पॉलीग्राफ परीक्षण किया. आरोप पत्र दाखिल करने में देरी के कारण अभिजीत मंडल और संदीप घोष सहित आरोपियों को जमानत मिल गई.

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