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राहुल गांधी पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना, गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मामले पर कार्रवाई - Fine on Rahul Gandhi - FINE ON RAHUL GANDHI

Fine on Rahul Gandhi. झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया है. उनपर ये जुर्माना अमित शाह से जुड़े केस में लगाया गया है.

FINE ON RAHUL GANDHI
डिजाइन इमेज (फोटो- ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 17, 2024, 3:40 PM IST

Updated : May 17, 2024, 4:52 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक हजार रु का जुर्माना लगाया है. मामला अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है. उनके खिलाफ प्रताप कुमार नामक भाजपा कार्यकर्ता ने चाईबासा की निचली अदालत में शिकायतवाद दायर किया था. इसपर निचली अदालत ने संज्ञान लिया था. उस संज्ञान को निरस्त करने के लिए राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर है.

उसी मामले में आज जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. लेकिन राहुल गांधी के अधिवक्ता ने पक्ष रखने के लिए समय की मांग की. इसपर कोर्ट ने एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी. यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी.

वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने बताया कि यह मामला 2018 का है. 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि भाजपा में एक हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. यह कांग्रेस में संभव नहीं है. इस बयान पर प्रताप कुमार ने चाईबासा की निचली अदालत में शिकायतवाद दाखिल किया था. इसपर सज्ञान लेते हुए निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था.

उस समन को निरस्त करने के लिए राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है. उन्होंने बताया कि इस मामले में पूर्व में भी राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से दो बार समय की मांग की जा चुकी है. तीसरी बार समय मांगने पर जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राहुल गांधी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक हजार रु का जुर्माना लगाया है. मामला अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है. उनके खिलाफ प्रताप कुमार नामक भाजपा कार्यकर्ता ने चाईबासा की निचली अदालत में शिकायतवाद दायर किया था. इसपर निचली अदालत ने संज्ञान लिया था. उस संज्ञान को निरस्त करने के लिए राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर है.

उसी मामले में आज जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. लेकिन राहुल गांधी के अधिवक्ता ने पक्ष रखने के लिए समय की मांग की. इसपर कोर्ट ने एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी. यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी.

वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने बताया कि यह मामला 2018 का है. 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि भाजपा में एक हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. यह कांग्रेस में संभव नहीं है. इस बयान पर प्रताप कुमार ने चाईबासा की निचली अदालत में शिकायतवाद दाखिल किया था. इसपर सज्ञान लेते हुए निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था.

उस समन को निरस्त करने के लिए राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है. उन्होंने बताया कि इस मामले में पूर्व में भी राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से दो बार समय की मांग की जा चुकी है. तीसरी बार समय मांगने पर जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राहुल गांधी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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Last Updated : May 17, 2024, 4:52 PM IST
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