श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने गुरुवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA) की धारा 25 के तहत एक आवासीय संपत्ति को जब्त किया है. कुर्क की गई संपत्ति सोपोर के जिले के मोहम्मद सुभान खान पुत्र अबुल सतार खान की है.
इस संबंध में पुलिस ने कहा कि कार्रवाई पुलिस स्टेशन सोपोर के केस एफआईआर नंबर 105/2024 से जुड़ी है. कुर्की की कार्रवाई विधिवत गठित पुलिस टीम और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई, जिसमें सभी कानूनी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया गया.
विध्वंसक गतिविधियों की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम
बयान में आगे कहा गया है कि यह क्षेत्र में गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करने और शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सोपोर पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.
सख्त कदम उठा रही पुलिस
बयान के मुताबिक शोपियां पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने के अपने मिशन को लेकर दृढ़ है.
इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर और कठुआ जिले में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और लगभग 4 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी.