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वॉन्टेड लश्कर आतंकी की सूचना देने पर 3 लाख रुपये का इनाम, जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया ऐलान - Police Announce Cash Reward

Jammu Kashmir Police: जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के वॉन्टेड आतंकवादी कमांडर और हैंडलर की सूचना देने पर 3 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है.

जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 25, 2024, 9:45 AM IST

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (CI) विंग ने शनिवार को लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के वॉन्टेड आतंकवादी कमांडर और हैंडलर की सूचना देने पर 3 लाख रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की. कमांडर पर जम्मू-कश्मीर में युवाओं को आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने का आरोप है.

जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार आरोपी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी कमांडर है, जिसे सुम्मा, इलियास और बाबर के नाम से जाना जाता है और वह प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़ा हुआ है.

वॉन्टेड लश्कर आतंकी की सूचना देने पर इनाम
वॉन्टेड लश्कर आतंकी की सूचना देने पर इनाम (ETV Bharat)

UAPA के तहत केस दर्ज
बयान में कहा गया है कि संदिग्ध की तलाश पुलिस स्टेशन सीआई कश्मीर में एफआईआर संख्या 02/2024 के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में की जा रही है. उस पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (UAPA) की कई धाराओं के तहत आरोप हैं.

पुलिस के बयान में वॉन्टेड आतंकवादी की गतिविधियों का डिटेल भी दी गए है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पिछड़े युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, प्रेरित करने और भर्ती करने का काम करता है.

एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल
पुलिस के अनुसार वह संभावित भर्तियों को लक्षित करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है. संदिग्ध पर कश्मीरी निवासियों को क्षेत्र में अपने संचालन का समर्थन करने के लिए विभिन्न आतंकवादी संगठनों को धन पहुंचाने के लिए कूरियर के रूप में उपयोग करने का भी आरोप है.

जानकारी देने वाली की पहचान रहेगी गोपनीय
पुलिस के बयान में कहा गया है, "सीआई कश्मीर ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान स्थित कमांडर और हैंडलर की गिरफ्तारी या गिरफ्तारी में सहायक किसी भी सूचना के लिए 3 लाख रुपये का नकद इनाम घोषित किया है. अगर किसी के पास आतंकवादी कमांडर के ठिकाने के बारे में जानकारी है, तो वह पुलिस को इसकी दे सकता है सूचना देने वाले की पहचान को गोपनीय रखी जाएगी."

यह भी पढ़ें- Watch : जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (CI) विंग ने शनिवार को लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के वॉन्टेड आतंकवादी कमांडर और हैंडलर की सूचना देने पर 3 लाख रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की. कमांडर पर जम्मू-कश्मीर में युवाओं को आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने का आरोप है.

जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार आरोपी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी कमांडर है, जिसे सुम्मा, इलियास और बाबर के नाम से जाना जाता है और वह प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़ा हुआ है.

वॉन्टेड लश्कर आतंकी की सूचना देने पर इनाम
वॉन्टेड लश्कर आतंकी की सूचना देने पर इनाम (ETV Bharat)

UAPA के तहत केस दर्ज
बयान में कहा गया है कि संदिग्ध की तलाश पुलिस स्टेशन सीआई कश्मीर में एफआईआर संख्या 02/2024 के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में की जा रही है. उस पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (UAPA) की कई धाराओं के तहत आरोप हैं.

पुलिस के बयान में वॉन्टेड आतंकवादी की गतिविधियों का डिटेल भी दी गए है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पिछड़े युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, प्रेरित करने और भर्ती करने का काम करता है.

एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल
पुलिस के अनुसार वह संभावित भर्तियों को लक्षित करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है. संदिग्ध पर कश्मीरी निवासियों को क्षेत्र में अपने संचालन का समर्थन करने के लिए विभिन्न आतंकवादी संगठनों को धन पहुंचाने के लिए कूरियर के रूप में उपयोग करने का भी आरोप है.

जानकारी देने वाली की पहचान रहेगी गोपनीय
पुलिस के बयान में कहा गया है, "सीआई कश्मीर ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान स्थित कमांडर और हैंडलर की गिरफ्तारी या गिरफ्तारी में सहायक किसी भी सूचना के लिए 3 लाख रुपये का नकद इनाम घोषित किया है. अगर किसी के पास आतंकवादी कमांडर के ठिकाने के बारे में जानकारी है, तो वह पुलिस को इसकी दे सकता है सूचना देने वाले की पहचान को गोपनीय रखी जाएगी."

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