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कन्हैयालाल हत्याकांड : विशेष अदालत ने 9 आरोपियों को सुनाए आरोप

Kanhaiyalal murder case उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने मंगलवार को 9 आरोपियों को आरोप सुनाए.

कन्हैयालाल हत्याकांड
कन्हैयालाल हत्याकांड
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 13, 2024, 4:37 PM IST

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने मंगलवार को उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में 9 आरोपियों को आरोप सुनाए हैं. सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से आरोपी रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद, आसिफ हुसैन, मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम खान को अदालत में पेश किया. वहीं, जमानत पर चल रहा आरोपी फरहाद मोहम्मद भी अदालत में पेश हुआ.

अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी 302, 324(34), 153ए 153बी और 295 सहित अन्य धाराओं के साथ ही यूएपीए एक्ट की धारा 16, 18 और 20 व आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं. इस पर आरोपियों ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए अदालत से मामले में ट्रायल की मांग की. इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को कहा है कि वह 2 मार्च से अभियोजन पक्ष के गवाह पेश करें.

इसे भी पढ़ें-कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

12 जनवरी को तय हुए थे आरोप : एनआईए के विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा की ओर से चार्ज बहस में कहा था कि आरोपियों ने व्हाट्सएप पर समूह बनाकर आपराधिक षडयंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की हत्या की. प्रकरण की जांच से साबित है कि आरोपी आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहे हैं. उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित करने व आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना है. आरोपियों पर हत्या सहित अन्य अपराध में चार्ज तय किए जाएं. वहीं, आरोपियों की ओर से बहस कर बचाव किया गया. गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम देकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. प्रकरण में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद को जमानत मिल चुकी है, जबकि पाकिस्तान निवासी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं.

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने मंगलवार को उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में 9 आरोपियों को आरोप सुनाए हैं. सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से आरोपी रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद, आसिफ हुसैन, मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम खान को अदालत में पेश किया. वहीं, जमानत पर चल रहा आरोपी फरहाद मोहम्मद भी अदालत में पेश हुआ.

अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी 302, 324(34), 153ए 153बी और 295 सहित अन्य धाराओं के साथ ही यूएपीए एक्ट की धारा 16, 18 और 20 व आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं. इस पर आरोपियों ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए अदालत से मामले में ट्रायल की मांग की. इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को कहा है कि वह 2 मार्च से अभियोजन पक्ष के गवाह पेश करें.

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12 जनवरी को तय हुए थे आरोप : एनआईए के विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा की ओर से चार्ज बहस में कहा था कि आरोपियों ने व्हाट्सएप पर समूह बनाकर आपराधिक षडयंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की हत्या की. प्रकरण की जांच से साबित है कि आरोपी आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहे हैं. उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित करने व आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना है. आरोपियों पर हत्या सहित अन्य अपराध में चार्ज तय किए जाएं. वहीं, आरोपियों की ओर से बहस कर बचाव किया गया. गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम देकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. प्रकरण में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद को जमानत मिल चुकी है, जबकि पाकिस्तान निवासी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं.

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