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विधवा पेंशन के लिए कैसे करें आवेदन और किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत ? जानें - WIDOW PENSION SCHEME

विधवा पेंशन योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदन करने वाली महिला के पास आधार कार्ड और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए.

widow pension
विधवा पेंशन के लिए कैसे करें आवेदन (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 20, 2025, 7:43 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक महिलाओं के कल्याण के लिए हर साल कई तरह की योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं. इन योजनाओं के जरिए सरकारें शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब वर्ग और जरूरतमंद महिलाओं तक लाभ पहुंचाती हैं.ऐसी ही एक योजना है विधवा पेंशन. इस स्कीम के तहत देश सरकारें देशभर की लाखों महिलाओं कों आर्थिक मदद पहुंचा रही हैं.

इस योजना के अंतर्गत गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने का प्रावधान है. लाखों महिलाएं मौजूदा समय में इस विधवा पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं. ऐसे में अगर आप भी इस योजना के लाभ लेना चाहती हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं.

विधवा पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदन करने वाली महिला के पास आधार कार्ड, पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए. इसके अलावा आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की भी जरूरत होगी.

विधवा पेंशन स्कीम के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ वे विधवा महिलाएं ले सकती हैं, जो गरीब वर्ग से आती हैं और जरूरतमंद हैं. इसके लिए उनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच के बीच होनी चाहिए. इस योजना का लाभ हर वे महिला ले सकती है, जिसकी केवल एक बार शादी हुई है.

विधवा पेंशन स्कीम के लिए कैसे करें आवेदन?
विधवा पेंशन स्कीम में अप्लाई करने के लिए sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद यहां अपना नाम रजिस्टर करें और मांगी गई जानकारियां जैसे के नाम, पति का नाम, पता और बैंक डिटेल जैसी जानकारियां दें. सभी जानकारियां देने के बाद आखिर में सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा.

यह भी पढ़ें- UCC के तहत लिव-इन रिलेशन में रहने वालों के लिए बदल जाएंगे नियम, जानें क्या होगा बदलाव?

नई दिल्ली: केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक महिलाओं के कल्याण के लिए हर साल कई तरह की योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं. इन योजनाओं के जरिए सरकारें शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब वर्ग और जरूरतमंद महिलाओं तक लाभ पहुंचाती हैं.ऐसी ही एक योजना है विधवा पेंशन. इस स्कीम के तहत देश सरकारें देशभर की लाखों महिलाओं कों आर्थिक मदद पहुंचा रही हैं.

इस योजना के अंतर्गत गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने का प्रावधान है. लाखों महिलाएं मौजूदा समय में इस विधवा पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं. ऐसे में अगर आप भी इस योजना के लाभ लेना चाहती हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं.

विधवा पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदन करने वाली महिला के पास आधार कार्ड, पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए. इसके अलावा आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की भी जरूरत होगी.

विधवा पेंशन स्कीम के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ वे विधवा महिलाएं ले सकती हैं, जो गरीब वर्ग से आती हैं और जरूरतमंद हैं. इसके लिए उनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच के बीच होनी चाहिए. इस योजना का लाभ हर वे महिला ले सकती है, जिसकी केवल एक बार शादी हुई है.

विधवा पेंशन स्कीम के लिए कैसे करें आवेदन?
विधवा पेंशन स्कीम में अप्लाई करने के लिए sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद यहां अपना नाम रजिस्टर करें और मांगी गई जानकारियां जैसे के नाम, पति का नाम, पता और बैंक डिटेल जैसी जानकारियां दें. सभी जानकारियां देने के बाद आखिर में सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा.

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