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"सिद्दीकी का मुखौटा उतारना जरूरी" केरल पुलिस की सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने एक अभिनेत्री द्वारा दर्ज बलात्कार के मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था.

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सिद्दीकी, मलयालम फिल्म एक्टर (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By Sumit Saxena

Published : 5 hours ago

नई दिल्ली: मलयालम फिल्म एक्टर सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले में केरल पुलिस ने उनके अंतरिम गिरफ्तारी संरक्षण का विरोध किया है. केरल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहाकि, सिद्दीकी की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को एक अभिनेत्री द्वारा उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था.

केरल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बलात्कार के मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका शिकायतकर्ता महिला की छवि खराब करने का अनुचित प्रयास है. पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, सिद्दीकी की क्रूरता ने सभी सीमाएं पार कर दी हैं. केरल पुलिस ने अदालत से कहा कि, इतिहास में सिद्दीकी को लोग नायक के रूप में जाने और आने वाली पीढ़ियों द्वारा अनुकरणीय के रूप में सम्मानित होने से पहले उनके धार्मिकता के झूठ को उजागर करना आवश्यक है.

बता दें कि, सिद्दीकी एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स के सदस्य और पूर्व महासचिव थे. यह एक ऐसा संगठन है जो फिल्म उद्योग में सभी शक्तियों को केंद्रीकृत करता है. सिद्दीकी ने 350 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है।.शीर्ष अदालत ने 30 सितंबर को एक अभिनेत्री द्वारा उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। तिरुवनंतपुरम शहर के नारकोटिक सेल के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा 19 अक्टूबर को स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी.

पुलिस ने जोर देकर कहा कि सिद्दीकी समाज में एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके पास धन, शक्ति और दबदबा है और वह मलयालम फिल्म उद्योग में एक अग्रणी स्थान रखता है और पूरे उद्योग को अपने नियंत्रण में रखता है. पुलिस ने कहा कि जांच दल ने इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया कि सिद्दीकी ने अपना फेसबुक अकाउंट इनएक्टिव कर दिया था जिसके जरिए उसने केस दर्ज होने के तुरंत बाद पीड़िता को लालच दिया था.

ये भी पढ़ें: प्रज्वल रेवन्ना को झटका! रेप केस में हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली: मलयालम फिल्म एक्टर सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले में केरल पुलिस ने उनके अंतरिम गिरफ्तारी संरक्षण का विरोध किया है. केरल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहाकि, सिद्दीकी की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को एक अभिनेत्री द्वारा उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था.

केरल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बलात्कार के मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका शिकायतकर्ता महिला की छवि खराब करने का अनुचित प्रयास है. पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, सिद्दीकी की क्रूरता ने सभी सीमाएं पार कर दी हैं. केरल पुलिस ने अदालत से कहा कि, इतिहास में सिद्दीकी को लोग नायक के रूप में जाने और आने वाली पीढ़ियों द्वारा अनुकरणीय के रूप में सम्मानित होने से पहले उनके धार्मिकता के झूठ को उजागर करना आवश्यक है.

बता दें कि, सिद्दीकी एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स के सदस्य और पूर्व महासचिव थे. यह एक ऐसा संगठन है जो फिल्म उद्योग में सभी शक्तियों को केंद्रीकृत करता है. सिद्दीकी ने 350 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है।.शीर्ष अदालत ने 30 सितंबर को एक अभिनेत्री द्वारा उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। तिरुवनंतपुरम शहर के नारकोटिक सेल के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा 19 अक्टूबर को स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी.

पुलिस ने जोर देकर कहा कि सिद्दीकी समाज में एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके पास धन, शक्ति और दबदबा है और वह मलयालम फिल्म उद्योग में एक अग्रणी स्थान रखता है और पूरे उद्योग को अपने नियंत्रण में रखता है. पुलिस ने कहा कि जांच दल ने इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया कि सिद्दीकी ने अपना फेसबुक अकाउंट इनएक्टिव कर दिया था जिसके जरिए उसने केस दर्ज होने के तुरंत बाद पीड़िता को लालच दिया था.

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