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विक्रमादित्य सिंह को उदयपुर फैमिली कोर्ट से लगा झटका, पत्नी को देने होंगे हर माह चार लाख रुपए

Vikramaditya got shock from Udaipur Family Court, हिमाचल के मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को राजस्थान के उदयपुर फैमिली कोर्ट-3 से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनाई करते हुए विक्रमादित्य सिंह को प्रति माह उनकी पत्नी को 4 लाख रुपए भरण पोषण के लिए देने का आदेश दिया है.

Vikramaditya got shock from Udaipur Family Court
Vikramaditya got shock from Udaipur Family Court
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 16, 2024, 8:09 PM IST

उदयपुर. हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री व पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को राजस्थान के उदयपुर फैमिली कोर्ट-3 से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनाई करते हुए विक्रमादित्य सिंह को हर महीने उनकी पत्नी सुदर्शना को 4 लाख रुपए भरण पोषण के लिए देने का आदेश दिया. विक्रमादित्य की पत्नी सुदर्शना सिंह ने अक्टूबर 2022 में उदयपुर फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा एक्ट के तहत अपने पति के खिलाफ परिवाद दायर किया था, तभी से यह मामला कोर्ट में चल रहा था. वहीं, शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विक्रमादित्य सिंह को पत्नी को प्रति माह भरण पोषण के लिए 4 लाख रुपए देने के आदेश दिए.

कोर्ट ने दिए ये आदेश : वरिष्ठ अधिवक्ता भंवर सिंह देवड़ा ने बताया कि विक्रमादित्य सिंह को केस चलने तक अंतरिम भरण पोषण के रूप में उनकी पत्नी को प्रति माह 4 लाख रुपए देने होंगे. बता दें कि मंत्री विक्रमादित्य की पत्नी सुदर्शना राजसमंद के चुंडावत आमेट रियासत परिवार से आती हैं. विक्रमादित्य की पत्नी ने अक्टूबर 2022 में उदयपुर फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा एक्ट के तहत अपने पति के खिलाफ परिवाद पेश किया था. इस मामले को लेकर विक्रमादित्य और उनके परिवार के अन्य सदस्य उदयपुर आए.

इसे भी पढ़ें - विधायक विक्रमादित्य को 13 जनवरी को कोर्ट में होना होगा पेश, पत्नी ने दर्ज करवाया था मामला

जानें पूरा मामला : दरअसल, विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय में केस किया था. सुदर्शना सिंह ने भरण-पोषण के लिए याचिका दायक की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उदयपुर फैमिली कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. विक्रमादित्य की पत्नी सुदर्शना के अधिवक्ता ने बताया कि राजसमंद के आमेट राजघराने की बेटी की शादी 8 मार्च, 2019 को हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभ्रद सिंह के बेटे से हुई थी. काफी समय तक साथ रहने के बाद दोनों के बीच संबंध बिगड़ गए. वहीं, पूर्व सीएम वीरभ्रद सिंह की मृत्यु के बाद सुदर्शना सिंह को उदयपुर भेज दिया गया. इस दौरान उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया.

उदयपुर. हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री व पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को राजस्थान के उदयपुर फैमिली कोर्ट-3 से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनाई करते हुए विक्रमादित्य सिंह को हर महीने उनकी पत्नी सुदर्शना को 4 लाख रुपए भरण पोषण के लिए देने का आदेश दिया. विक्रमादित्य की पत्नी सुदर्शना सिंह ने अक्टूबर 2022 में उदयपुर फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा एक्ट के तहत अपने पति के खिलाफ परिवाद दायर किया था, तभी से यह मामला कोर्ट में चल रहा था. वहीं, शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विक्रमादित्य सिंह को पत्नी को प्रति माह भरण पोषण के लिए 4 लाख रुपए देने के आदेश दिए.

कोर्ट ने दिए ये आदेश : वरिष्ठ अधिवक्ता भंवर सिंह देवड़ा ने बताया कि विक्रमादित्य सिंह को केस चलने तक अंतरिम भरण पोषण के रूप में उनकी पत्नी को प्रति माह 4 लाख रुपए देने होंगे. बता दें कि मंत्री विक्रमादित्य की पत्नी सुदर्शना राजसमंद के चुंडावत आमेट रियासत परिवार से आती हैं. विक्रमादित्य की पत्नी ने अक्टूबर 2022 में उदयपुर फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा एक्ट के तहत अपने पति के खिलाफ परिवाद पेश किया था. इस मामले को लेकर विक्रमादित्य और उनके परिवार के अन्य सदस्य उदयपुर आए.

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जानें पूरा मामला : दरअसल, विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय में केस किया था. सुदर्शना सिंह ने भरण-पोषण के लिए याचिका दायक की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उदयपुर फैमिली कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. विक्रमादित्य की पत्नी सुदर्शना के अधिवक्ता ने बताया कि राजसमंद के आमेट राजघराने की बेटी की शादी 8 मार्च, 2019 को हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभ्रद सिंह के बेटे से हुई थी. काफी समय तक साथ रहने के बाद दोनों के बीच संबंध बिगड़ गए. वहीं, पूर्व सीएम वीरभ्रद सिंह की मृत्यु के बाद सुदर्शना सिंह को उदयपुर भेज दिया गया. इस दौरान उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया.

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