रांची: गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया है. सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय की मांग करने पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है.
दरअसल, सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के मोहनपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 281/ 2023 को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पार्थ जालान ने पक्ष रखा. यह मामला एक शख्स की गिरफ्तारी और उसके बैल के लापता होने से जुड़ा है. शख्स को बैल के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा गया था. जिसके बाद सांसद के कहने पर उस शख्स को पुलिस के हवाले किया गया था. तब से उस शख्स का बैल नहीं मिल रहा था. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि उस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए गोवंश की तस्करी करते हैं. इसलिए संदेह होने पर शख्स को पुलिस के हवाले कराया गया था.
इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय मांगा गया. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और इस मामले में राज्य सरकार पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
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