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कोयला घोटालाः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज - MADHU KODA COAL SCAM

कोड़ा ने याचिका में कहा है कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं. झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर 2024 में संभावित है. अगर उनकी सजा को निलंबित नहीं की जाती है तो वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के केस में सुनवाई
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के केस में सुनवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 13, 2024, 8:46 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के फैसले को निलंबित करने की झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की मांग पर सुनवाई करेगा. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच सुनवाई करेगी.

हाईकोर्ट ने 8 मई को सीबीआई को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही ऐसी ही याचिका खारिज करने का आदेश दे चुका है. ऐसे में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए इस याचिका को सुनवाई योग्य होने के सवाल पर 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया.

जानिए, कोड़ा ने याचिका में क्या कहा?
कोड़ा ने याचिका में कहा है कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं. झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर 2024 में संभावित है. अगर उनकी सजा को निलंबित नहीं की जाती है तो वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर 2019 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता , झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एच सी गुप्ता को 1 लाख, ए के बसु को 1 लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था. मधु कोड़ा ने पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को निलंबित करने की मांग की है.

ये भी पढ़ेंः आशा किरण केंद्र में क्षमता से ज्यादा लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट करने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के फैसले को निलंबित करने की झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की मांग पर सुनवाई करेगा. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच सुनवाई करेगी.

हाईकोर्ट ने 8 मई को सीबीआई को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही ऐसी ही याचिका खारिज करने का आदेश दे चुका है. ऐसे में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए इस याचिका को सुनवाई योग्य होने के सवाल पर 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया.

जानिए, कोड़ा ने याचिका में क्या कहा?
कोड़ा ने याचिका में कहा है कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं. झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर 2024 में संभावित है. अगर उनकी सजा को निलंबित नहीं की जाती है तो वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर 2019 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता , झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एच सी गुप्ता को 1 लाख, ए के बसु को 1 लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था. मधु कोड़ा ने पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को निलंबित करने की मांग की है.

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