हाथरस: हाथरस केस में रेप के आरोपों से बरी हुए रवि, लवकुश और राम कुमार उर्फ रामू के वकील मुन्ना सिंह पुंढीर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 1.5 करोड़ रुपये का लीगल नोटिस भेजा है.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले दिनों हाथरस रेप केस की पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की थी. उन्होंने इस मुलाकात का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट किया था. इस वीडियो में किए गए दावे के आधार पर कांग्रेस सासंद राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस दिया गया है.
इस वीडियो राहुल गांधी ने हाथरस कांड में बरी हो चुके तीन निर्दोष लोगों को गैंगरेप का आरोपी बताया था. इसका विरोध करते हुए बरी लोगों के वकील ने राहुल गांधी को डेढ़ करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है. अधिवक्ता मुन्ना सिंह पंढीर ने नोटिस में कहा कि बूलगढ़ी कांड की जांच सीबीआई ने की. इसको लेकर आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है. तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है.
वकील मुन्ना सिंह पंढीर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजनीति के लिए देश की न्यायिक प्रणाली का अपमान कर रहे हैं. वो अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा कि हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार को घर में बंद रखना और गैंगरेप के आरोपियों का खुलेआम घूमना बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है. उनका यह बयान पूरे देश में X के माध्यम से वायरल हो रहा है.
वकील मुन्ना सिंह पंढीर ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के अपने बयान से अदालत के फैसले के बाद भी उनके मुवक्किलों के कैरेक्टर पर उंगली उठायी है, जो अपराध है. नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर उनके तीनों मुवक्किलों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दें. अन्यथा राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाथरस से वापसी के बाद यह मामला संसद में भी उठाया था. राहुल ने दावा किया था कि पीड़ित परिवार से जो भी वायदे किए गए थे, उनमें से कोई पूरा नहीं किया गया. हाथरस में सितंबर 2020 में दलित युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था. दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया था. पुलिस ने आधी रात बिना परिवार की सहमति के उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया था. इलाके के ही चार युवकों पर दरिंदगी का आरोप लगा था.
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