ETV Bharat / bharat

प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल में वीडियो शेयर करने को लेकर एसआईटी ने जारी की चेतावनी - Hassan Pen Drive Case

Hassan Pen Drive Case: हसन पेन ड्राइव मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने चेतावनी दी है. एसआईटी ने कहा कि व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो साझा करने वालों को कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

Hassan Pen Drive Case:
प्रज्वल रेवन्ना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2024, 5:03 PM IST

बेंगलुरु: विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल से संबंधित वीडियो के प्रसार के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है.

एसआईटी के प्रमुख बिजय कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह के वीडियो साझा करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 67 (ए), और धारा 228 ए (1) और 292 का उल्लंघन है. उन्होंने आगे कहा कि इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, एसआईटी के प्रमुख का कहना है कि हसन में हुए कुछ अश्लील वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए जा चुके हैं. इसे व्हाट्सएप के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शेयर किया जा रहा है. इससे पीड़ितों की गरिमा और सम्मान पर असर पड़ रहा है.

एसआईटी ने यह भी बताया कि निजी मैसेजिंग ऐप के माध्यम से वीडियो साझा करने वालों का भी पता लगाया जाएगा और अपराधियों को परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल पीड़ितों की गरिमा और गोपनीयता का उल्लंघन करती हैं बल्कि इससे गंभीरता से निपटा जाएगा.

इसके अलावा, एसआईटी ने मीडिया आउटलेट्स, व्यक्तियों और संगठनों को किसी भी पीड़ित की पहचान का खुलासा करने से परहेज करने का निर्देश दिया है. इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो कानूनी कार्रवाई किये जायेंगे.

पीड़ितों की सहायता के लिए एसआईटी ने सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक एक हेल्पलाइन (6360938947) शुरू की है. उन्होंने आश्वासन दिया कि कॉल करने वालों की पहचान गोपनीय रहेगी और जनता से इस मामले पर सहानुभूति और समर्थन के साथ प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया.

ये भी पढ़ें-

अश्लील वीडियो मामला: 'प्रज्वल रेवन्ना को विदेश से वापस लाने की हो रही कोशिश', बोले कर्नाटक के गृह मंत्री - Hassan Pen Drive Case

बेंगलुरु: विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल से संबंधित वीडियो के प्रसार के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है.

एसआईटी के प्रमुख बिजय कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह के वीडियो साझा करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 67 (ए), और धारा 228 ए (1) और 292 का उल्लंघन है. उन्होंने आगे कहा कि इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, एसआईटी के प्रमुख का कहना है कि हसन में हुए कुछ अश्लील वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए जा चुके हैं. इसे व्हाट्सएप के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शेयर किया जा रहा है. इससे पीड़ितों की गरिमा और सम्मान पर असर पड़ रहा है.

एसआईटी ने यह भी बताया कि निजी मैसेजिंग ऐप के माध्यम से वीडियो साझा करने वालों का भी पता लगाया जाएगा और अपराधियों को परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल पीड़ितों की गरिमा और गोपनीयता का उल्लंघन करती हैं बल्कि इससे गंभीरता से निपटा जाएगा.

इसके अलावा, एसआईटी ने मीडिया आउटलेट्स, व्यक्तियों और संगठनों को किसी भी पीड़ित की पहचान का खुलासा करने से परहेज करने का निर्देश दिया है. इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो कानूनी कार्रवाई किये जायेंगे.

पीड़ितों की सहायता के लिए एसआईटी ने सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक एक हेल्पलाइन (6360938947) शुरू की है. उन्होंने आश्वासन दिया कि कॉल करने वालों की पहचान गोपनीय रहेगी और जनता से इस मामले पर सहानुभूति और समर्थन के साथ प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया.

ये भी पढ़ें-

अश्लील वीडियो मामला: 'प्रज्वल रेवन्ना को विदेश से वापस लाने की हो रही कोशिश', बोले कर्नाटक के गृह मंत्री - Hassan Pen Drive Case

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.