ETV Bharat / bharat

दूरसंचार विधेयक 2023: आपात स्थिति में सभी नेटवर्क अपने कब्जे में लेगी सरकार, कंपनियों का कंट्रोल होगा खत्म - telecommunications act 2023

author img

By ANI

Published : Jun 22, 2024, 4:04 PM IST

New Telecom Act, दूरसंचार अधिनियम 2023 को 26 जून से लागू कर दिया जाएगा. इसके साथ ही केंद्र सरकार आपात स्थिति में दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को अपने कब्जे में ले सकेगी. पढ़िए पूरी खबर...

Telecom Bill 2023 will come into force from June 26
दूरसंचार विधेयक 2023 26 जून से होगा लागू (IANS)

नई दिल्ली: दूरसंचार अधिनियम 2023 के लागू होने के बाद केंद्र सरकार आपात स्थिति में दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को अपने नियंत्रण में ले सकेगी. बता दें कि दूरसंचार अधिनियम 26 जून से प्रभावी होगा. दूरसंचार अधिनियम के लागू होने के बाद 26 जून से धारा 1,2,10 और 30 सहित अन्य प्रावधान लागू हो जाएंगे. राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार 26 जून 2024 से इस अधिनियम की धारा 1,2,10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू होंगे. अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है.

26 जून से प्रभावी होने वाले अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन सहित किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में, या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी किसी अधिकृत इकाई से किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क का अस्थायी कब्ज़ा ले सकता है. अधिनियम के अनुसार, कोई भी दूरसंचार कम्पनी जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित या संचालित करना चाहती है, सेवाएं प्रदान करना चाहती है या दूरसंचार उपकरण रखना चाहती है, उसे सरकार से अधिकृत होना होगा.

अधिनियम के नियम लागू होने के बाद, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड डिजिटल भारत निधि बन जाएगा, जिसका इस्तेमाल केवल ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना का समर्थन करने के बजाय अनुसंधान और विकास और पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें - दूरसंचार विधेयक पारित, फ्रॉड करने वालों की सजा तय, होगा इतने लाख का जुर्माना

नई दिल्ली: दूरसंचार अधिनियम 2023 के लागू होने के बाद केंद्र सरकार आपात स्थिति में दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को अपने नियंत्रण में ले सकेगी. बता दें कि दूरसंचार अधिनियम 26 जून से प्रभावी होगा. दूरसंचार अधिनियम के लागू होने के बाद 26 जून से धारा 1,2,10 और 30 सहित अन्य प्रावधान लागू हो जाएंगे. राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार 26 जून 2024 से इस अधिनियम की धारा 1,2,10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू होंगे. अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है.

26 जून से प्रभावी होने वाले अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन सहित किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में, या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी किसी अधिकृत इकाई से किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क का अस्थायी कब्ज़ा ले सकता है. अधिनियम के अनुसार, कोई भी दूरसंचार कम्पनी जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित या संचालित करना चाहती है, सेवाएं प्रदान करना चाहती है या दूरसंचार उपकरण रखना चाहती है, उसे सरकार से अधिकृत होना होगा.

अधिनियम के नियम लागू होने के बाद, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड डिजिटल भारत निधि बन जाएगा, जिसका इस्तेमाल केवल ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना का समर्थन करने के बजाय अनुसंधान और विकास और पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें - दूरसंचार विधेयक पारित, फ्रॉड करने वालों की सजा तय, होगा इतने लाख का जुर्माना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.