पूर्णिया बिहार के सांसद पप्पू यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ मंगलवार को गाजीपुर कोर्ट ने एनबीडब्लू जारी किया है. एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि, पूर्णिया के वर्तमान सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव और उनके साथ के ग्यारह लोगों पर एक पुराने मामले में स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में एक अपराधिक मुकदमा लंबित है, जिसमें कोर्ट में तारीख थी. लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा जज शक्ति सिंह की अदालत से पप्पू यादव सहित कुल ग्यारह लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, साथ ही अगली तारीख 4 नवंबर 2024 तय की है.
बता दें कि, आठ नवंबर 1993 को यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान तत्कालीन विधायक पप्पू यादव और उमेश पासवान पर गाजीपुर के मोहम्दाबाद विधानसभा में शहनिंदा चौकी के पास आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था. एक बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ जा रहे पप्पू यादव को जब पुलिस ने रोका तो उन लोगों ने सड़क पर चक्काजाम कर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी कार्यों में बधा डालने का प्रयास किया. इन्हीं आरोपों में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
करीब तीस साल बाद पप्पू यादव सहित सभी ग्यारह लोग सीजेएम कोर्ट, गाजीपुर से बरी हो गए थे. लेकिन शासकीय अधिवक्ता की ओर से इस मामले में जिला जज के यहां फिर अपील की गई थी, जिसमें जिला जज ने मामले को MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दी थी. जिसके बाद पप्पू यादव और उनके सभी सहयोगियों को सम्मन भेजे गए थे लेकिन कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ. मंगलवार को भी कोर्ट में सुनवाई की तारीख थी लेकिन किसी के भी हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने पूर्णिया सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित सभी ग्यारह आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. साथ ही पुलिस को 4 नवंबर 2024 को पप्पू यादव समेत सभी ग्यारह अभियुक्तों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.