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नया कानून लांच होते ही यूपी में पहली FIR; अमरोहा में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा हुआ दर्ज - New Criminal Law

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 1, 2024, 12:18 PM IST

Updated : Jul 1, 2024, 2:31 PM IST

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नए कानून के हिसाब से रहरा थाने में पहली एफआईआर दर्ज हो गई है. यह एफआईआर गैर इरादतन हत्या के मामले में दर्ज हुई है. पुलिस ने नए कानून BNS की धारा 106 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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नया कानून लांच होते ही यूपी में पहली FIR. (फोटो क्रेडिट; Etv Bharat)

लखनऊ: देश में आज से भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू हो गया है. नए कानून के लागू होते ही यूपी में इसके तहत पहली FIR दर्ज की गई है. उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नए कानून के हिसाब से रहरा थाने में पहली एफआईआर दर्ज हो गई है. यह एफआईआर गैर इरादतन हत्या के मामले में दर्ज हुई है. पुलिस ने नए कानून BNS की धारा 106 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, अमरोहा के रहरा थाने में संजय सिंह सुशील कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, शिकायतकर्ता के पिता जगपाल अपने खेत में धान की पौध लगाने के लिए सोमवार को सुबह गए थे. उन्हीं के खेत के बगल में ही गांव के ही रहने वाले राजवीर का खेत है, जिसमें उन्होंने बिजली के तार लगाए हुए थे, जिसके संपर्क में आने से जगपाल की करंट लगने से मौत हो गई.

इसके बाद पुलिस ने राजवीर और उसके बेटे भूप के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 के तहत एफआईआर दर्ज की है. इससे पहले यह कार्रवाई आईपीसी की धारा 304 के तहत होती थी. यह मामला गैर इरादतन हत्या का है.

बता दें कि पहली जुलाई यानी आज से तीन नए आपराधिक कानून देशभर में लागू हो गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आया और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो गया. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है.

आगरा में भी नए कानून के तहत मुकदमा: आगरा जिले के शमशाबाद थाना में नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. ये मुकदमा घर में घुसकर चोरी का है. टूला तिवरिया निवासी भूरी सिंह ने बताया कि, मैं बीयर की दुकान चलाता हूं. वह घर पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है. उसकी पत्नी मायके गई हुई है. देर रात दुकान से लौटकर घर पहुंचा और खाना खाकर सो गया. जब सुबह आंख खुली तो घर में लगा जाल खुला हुआ था. उसी जाल से 3-4 लोग घर के अंदर आ गए. चोर घर से नकदी और अन्य सामान ले गए. भूरी सिंह की तहरीर पर नए कानून की धारा 305 और धारा 331 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

बरेली में नए कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज: बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अस्पताल से बच्चा गायब होने का मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मुकदमा बरेली जिले का पहला मुकदमा है. यह मुकदमा उत्तर प्रदेश का दूसरा बताया जा रहा है. पीलीभीत के रहने वाले सुशील कुमार का एक माह के बेटे इंद्रजीत की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद सुशील कुमार बेटे को लेकर बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के दोहरा रोड के अपोलो अस्पताल पहुंचे थे. जहां डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया. बताया जा रहा है कि 28 जून की रात को परिजन अस्पताल में नीचे आराम कर रहे थे और एक माह का बच्चा ऊपर भर्ती था. सुबह लगभग 6:00 बजे सुनील कुमार को हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा सूचना दी गई कि उनका एक बच्चा गायब है.

ये भी पढ़ेंः अब IPC नहीं BNS; पहली जुलाई से 3 नए कानून लागू, रेप केस की जांच में बड़ा बदलाव

लखनऊ: देश में आज से भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू हो गया है. नए कानून के लागू होते ही यूपी में इसके तहत पहली FIR दर्ज की गई है. उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नए कानून के हिसाब से रहरा थाने में पहली एफआईआर दर्ज हो गई है. यह एफआईआर गैर इरादतन हत्या के मामले में दर्ज हुई है. पुलिस ने नए कानून BNS की धारा 106 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, अमरोहा के रहरा थाने में संजय सिंह सुशील कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, शिकायतकर्ता के पिता जगपाल अपने खेत में धान की पौध लगाने के लिए सोमवार को सुबह गए थे. उन्हीं के खेत के बगल में ही गांव के ही रहने वाले राजवीर का खेत है, जिसमें उन्होंने बिजली के तार लगाए हुए थे, जिसके संपर्क में आने से जगपाल की करंट लगने से मौत हो गई.

इसके बाद पुलिस ने राजवीर और उसके बेटे भूप के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 के तहत एफआईआर दर्ज की है. इससे पहले यह कार्रवाई आईपीसी की धारा 304 के तहत होती थी. यह मामला गैर इरादतन हत्या का है.

बता दें कि पहली जुलाई यानी आज से तीन नए आपराधिक कानून देशभर में लागू हो गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आया और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो गया. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है.

आगरा में भी नए कानून के तहत मुकदमा: आगरा जिले के शमशाबाद थाना में नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. ये मुकदमा घर में घुसकर चोरी का है. टूला तिवरिया निवासी भूरी सिंह ने बताया कि, मैं बीयर की दुकान चलाता हूं. वह घर पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है. उसकी पत्नी मायके गई हुई है. देर रात दुकान से लौटकर घर पहुंचा और खाना खाकर सो गया. जब सुबह आंख खुली तो घर में लगा जाल खुला हुआ था. उसी जाल से 3-4 लोग घर के अंदर आ गए. चोर घर से नकदी और अन्य सामान ले गए. भूरी सिंह की तहरीर पर नए कानून की धारा 305 और धारा 331 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

बरेली में नए कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज: बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अस्पताल से बच्चा गायब होने का मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मुकदमा बरेली जिले का पहला मुकदमा है. यह मुकदमा उत्तर प्रदेश का दूसरा बताया जा रहा है. पीलीभीत के रहने वाले सुशील कुमार का एक माह के बेटे इंद्रजीत की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद सुशील कुमार बेटे को लेकर बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के दोहरा रोड के अपोलो अस्पताल पहुंचे थे. जहां डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया. बताया जा रहा है कि 28 जून की रात को परिजन अस्पताल में नीचे आराम कर रहे थे और एक माह का बच्चा ऊपर भर्ती था. सुबह लगभग 6:00 बजे सुनील कुमार को हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा सूचना दी गई कि उनका एक बच्चा गायब है.

ये भी पढ़ेंः अब IPC नहीं BNS; पहली जुलाई से 3 नए कानून लागू, रेप केस की जांच में बड़ा बदलाव

Last Updated : Jul 1, 2024, 2:31 PM IST
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