नई दिल्ली: एम्पलॉय प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने पीएफ क्लेम सेटलमेंट में ब्याज के पेमेंट करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसके साथ ही ईपीएफ सदस्यों को उनके पीएफ में जमा पैसे पर क्लेम सेटलमेंट के दौरान ज्यादा ब्याज मिलेगा. EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पीएफ क्लेम सेटलमेंट के दौरान ब्याज के भुगतान के नियमों में बदलाव को यह मंजूरी दी है.
इससे 7 करोड़ एक्टिव ईपीएफओ अकाउंट होल्डर्स को फायदा होगा. यह संशोधन 55 साल की उम्र के बाद रिटायर होने वाले, विकलांगता के कारण रिटायरमेंट, विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले और दो महीने की बेरोजगारी के बाद EPF अकाउंट बंद करने जैसे स्थितियों में पूर्ण EPF निकासी पर लागू होगा.
इससे पहले ईपीएफ स्कीम के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक महीने की 24 तारीख तक के क्लेम सेटलमेंट के दावे के लिए ब्याज का भुगतान केवल पिछले महीने के अंत तक ही करने का प्रावधान था. लेकिन नए नियमों के तहत ईपीएफ सदस्यों को उनके प्रॉविडेंट फंड पर दिए जाने वाले ब्याज का भुगतान क्लेम के सेटलमेंट की तारीख तक की जाएगी.
कितनी होगा फायदा?
अगर किसी सदस्य के खाते में 1 करोड़ रुपये की राशि है और वह 20 तारीख को अंतिम निपटान के लिए आवेदन करता है तो उसे 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 दिनों के लिए 44355 रुपये का एक्स्ट्रा इंट्रेस्ट मिलेगा. इसी तरह 2 करोड़ रुपये की राशि के लिए यह ब्याज 88,710 पहुंच जाएगी.
पूरे महीने के लिए मिलेगा ब्याज
ईपीएफ स्कीम के पुराने नियम के तहत ईपीएफ मेंबर्स को ब्याज के नुकसान से बचने के लिए महीने की 25 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक ब्याज के भुगतान वाले क्लेम को प्रोसेस नहीं किया जाता था. लेकिन अब ऐसे क्लेम को पूरे महीने के लिए प्रोसेस किया जाएगा.
नए नियम से लंबित मामलों की संख्या कम होगी और समय पर सेटलमेंट भी संभव हो सकेगा. इसके अलावा इससे संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा.